रतलाम, 25सितम्बर(खबरबाबा.काम)। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य एवं नापतौल विभाग के गठित जांच दल द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी रतलाम के निर्देशन में मंगलवार को अनाधिकृत स्थल से घरेलू गैस सिलेंडर विक्रय करने के मामले में कार्रवाई की गई।
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास शास्त्री नगर से गैस सर्विस के कर्मचारी कौमल सिंह से वाहन मे भरे हुए गैस सिलेण्डर नग 59 एजैन्सी संचालक द्वारा अनाधिकृत स्थल से विक्रय करने एवं उपभोक्ताओं को सैल्फ डिलेवरी की छूट नहीं देने के कारण 338591 रुपए मूल्य की सामग्री जप्त की गई। इसी प्रकार मां गायत्री हास्पीटल के सामने 80 फीट रोड पर एक गैस एजैन्सी के सडक पर रखे हुए 60 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर गैस एजेन्सी के कर्मचारी नारायण सेे अनाधिकृत स्थल से विक्रय किये जाने के कारण राशि रूपए 140940 रुपए जप्त किये गए तथा नापतौल निरीक्षक द्वारा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर में कम गैस पाए जाने से एजेन्सी संचालक के विरूद्ध नापतौल अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। गैस एजेन्सी के संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम कीं धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आगामी कार्यवाही की जा रही है।
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