रतलाम 12 अक्टूबर(खबरबाबा.काम)। विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान नकदी तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती और इन्हें छोड़ जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया एवं नगदी रिलीज किए जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने समिति गठित की है। इसके नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत श्री सोमेश मिश्रा होंगे। संयोजक संयुक्त कलेक्टर श्री रणजीत कुमार होंगे, सदस्यों में जिला कोषालय अधिकारी श्री जी.एल. गुवाटिया तथा लेखा अधिकारी श्री रमेश मौर्य शामिल किए गए हैं।
गठित की गई समिति पुलिस अथवा स्थैतिक निगरानी दल या उड़न दस्ते द्वारा जब्ती के प्रत्येक मामले की अपनी ओर से जांच करेगी। जहां समिति यह पाती है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार जब्ती के संबंध में प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जप्ती किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल या किसी निर्वाचन अभियान इत्यादि से जुड़ी हुई नहीं है तो वह ऐसे व्यक्तियों को जिनसे नगदी जप्त की गई थी। उनको ऐसे नगदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का स्पीकिंग आदेश जारी करने के पश्चात रिलीज आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगें एवं सभी मामलों का अवलोकन करेगी तथा जब्ती पर निर्णय लेगी।
व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा नगदी रिलीज करने के संबंध में सभी प्रकार की सूचनाओं का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा। यह रजिस्टर क्रमांकित तथा तिथिवार होगा। इसमें अवरूद्ध एवं जप्त नगदी की राशि और संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को छोड़ दिए जाने की तारीख का विवरण होगा। समिति रिलीज की गई नकदी यदि 10 लाख से अधिक है तो रिलीज किए जाने के पहले इनकम टैक्स के नोडल अधिकारी को सूचित करेगी। उड़न दस्ते एसएसटी या पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त की गई, नगदी आदि के सभी मामले तत्काल जिले में गठित इस समिति के संज्ञान में लाए जाएंगे और समिति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेगी। किसी भी परिस्थिति में जप्त की गई नगदी या बहुमूल्य वस्तुओं से संबंधित मामले मालखाने या कोषागार में मतदान की तारीख के 7 दिनों से अधिक समय के लिए तब तक लंबित नहीं रखे जाएंगे। जब तक कि कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई हो। यहां संबंधित आरओ का उत्तरदायित्व होगा कि वह सभी मामलों को अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करें और अपीलीय समिति के आदेश अनुसार नगदी या बहुमूल्य वस्तुओं को रिलीज करें, जिस व्यक्ति से नगदी या वस्तु जप्त की गई होगी। उस व्यक्ति को रसीद दी जाएगी।
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