रतलाम 11 फरवरी 2020/ जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के हितग्राही किसानो जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उन्हे बैकों द्वारा यह सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। आगामी 23 फरवरी तक शिविरों का विशेष आयोजन जारी रहेगा।
मध्यप्रदेश में 57.39 लाख किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की पात्रता रखते हैं, रतलाम जिले में 1लाख 38 हजार 187 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पंजीकृत हैं। बैंक शाखाओं के पास इन किसानों के खाता संबंधित जानकारी उपलब्ध है। बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि अपने किसान क्रेडिट कार्ड के हितग्राहियों की सूची के साथ प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ नहीं लिया है, बैंकों को निर्देशित किया जा रहा है कि इस सूची को राज्य सरकार के विभागों, सरपंच बैंक सखी आदि की जानकारी में भी लाएं जिससे सरकारी विभाग भी इन किसानों को बैंकों से किसान क्रेडिट सुविधा का लाभ लेने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सके।
बैंकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि बैंक जिला प्रशासन के सहयोग से गांवों में विशेष शिविर आयोजित कर इस कार्य को शीघ्र सम्पादित करे। इन विशेष शिविरों की तारीख बैंक शाखाओं, ग्राम पंचायतों को समय पूर्व सूचित कर एवं उचित पब्लिसिटी कर योजना को सफल बनाएं। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने एक पृष्ठ का आवेदन जारी किया है एवं निर्देश दिया है कि बैंक द्वारा इन किसानों को आवेदन प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर देवें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के किसान जिन्होंने अभी तक किसी भी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ नहीं लिया है, उनसे अनुरोध है कि शीघ्र ही अपने बैंक शाखा से सम्पर्क करें जहां उनका किसान सम्मान की राशि रुपए 2000 हर माह में एवं रुपए 6000 प्रतिवर्ष की दर से जमा होती है। साथ ही सभी किसान सम्मान योजना के हितग्राही किसान, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्राप्त की है, वे भी अपने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढाने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।
यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए 1.60 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा तक के लिए कोलाटेरेस सेक्युरिटी की अनिवार्यता से छूट दी गई है। ऐसे किसान जिनकी सिन क्रेडिट कार्ड सीमा कृषि भूमि एवं उत्पादित फसल के अनुसार रुपए 1.60 लाख से कम हो, तब उस किसान को आवेदन फार्म की जानकारी अनुसार आवश्यक ड्यू डिलिजेंस एवं केवायसी करने के पश्चात तुरन्त किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा। रुपए 1.60 लाख से अधिक सीमा की किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा सभी आवश्यक प्रक्रिया करने के पश्चात स्वीकृत की जाएगी। ऐसे किसानों के प्रारम्भिक पूछताछ के पश्चात सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
बैंक संघ ने रुपए 3 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा हेतु सभी प्रकार के प्रक्रिया शुल्क, दस्तावेज निष्पादन शुल्क, निरीक्षण शुल्क, फोलियो शुल्क एवं अन्य सभी प्रकार के प्रक्रिया शुल्क से छूट दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा को केन्द्र सरकार से ब्याज अनुदान की पात्रता उपलब्ध है, इसलिए आवेदन किसान के आधार कार्ड क्रमांक, बैंक को प्रदान करने की आवश्यकता है।