रतलाम 26 नवम्बर 2018/ विधानसभा निर्वाचन 2018 के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रतलाम जिले के पांचो विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया 28 नवम्बर को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक होगी। मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण 27 नवम्बर को प्रातः7 बजे से किया जाएगा।
मतदान सामग्री वितरण के साथ दलों की रवानगी मतदान केन्द्रों के लिए होगी। रतलाम जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 219 रतलाम ग्रामीण एवं 220रतलाम शहर के मतदान दलों को सामग्री वितरित की जाएगी। सैलाना स्थित शासकीय महावि़द्यालय पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 221सैलाना के मतदान दलों को सामग्री प्रदान की जाएगी। इसी तरह जावरा स्थित शासकीय भगतसिंह महाविद्यालय पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 222 जावरा के मतदान दलों को मतदान सामग्री प्रदान कर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जाएगा। आलोट स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 223 आलोट के मतदान दलों को मतदान सामग्री प्रदान की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान के मार्गदर्शन में मतदान सामग्री वितरण स्थलों पर समस्त तैयारिया पूर्ण कर ली गई हैं।
1267 मतदान केन्द्रों पर पहुंचेंगे मतदानकर्मी
जिले के पांचो विधानसभा क्षेत्रों के लिए1267 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। जहां साढ़े पांच हजार से अधिक मतदान कर्मी नियोजित किए गए हैं। रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 247 मतदान केन्द्र, रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र में 257 मतदान केन्द्र,सैलाना विधानसभा क्षेत्र में 244 मतदान केन्द्र जावरा विधानसभा क्षेत्र में 270 मतदान केन्द्र तथा आलोट विधानसभा क्षेत्र में 249 मतदान केन्द्र है। प्रत्येक मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2एवं 3 को नियोजित किया गया है। मतदान दल मतदान सामग्री प्राप्त करने के उपरान्त मतदान केन्द्र पर पहुंचेंगे तथा वहां की व्यवस्थाएं पूर्ण करेंगे। मतदान सामग्री वितरण के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 70 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया है।
मतदान सामग्री का मिलान कर प्रस्थान करेंगे दल
मतदान दल सामग्री वितरण केन्द्र पर निर्धारित समस्त सामग्री प्राप्त कर उसका चेकलिस्ट से मिलान करेंगे। मतदान केन्द्र पर पहुंचकर वहां की समस्त व्यवस्थाओं को पूर्ण करेंगे। पीठासीन अधिकारी को मतदान दल की रवानगी के पूर्व जो सामग्री प्रदान की जाएगी। उसके साथ एक चेकलिस्ट भी प्रदान की जाएगी जिससे वह सामग्री मिलान कर सकेगा जो महत्वपूर्ण प्रारूप पीठासीन अधिकारी को रखना होंगे। उनमें मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र,अभ्याक्षेपित मतों की सूची, निरक्षर, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची, मतदाता रजिस्टर, निविदत मतों की सूची, अभिलिखित मतों का लेखा, मतदाता पर्ची, सूचना मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी संबंधी, मतदाता पर्ची भीतर एवं बाहर जाने के रास्ते एवं जरूरी सूचना पर्ची मतदाता अभिकर्ता का अभिज्ञान पत्र,हरिपत्र मुद्रा, अंधे एवं शिथिलांग मतदाता के साथी का घोषणा पत्र, अभ्याक्षेपित फीस की रसीद, मतदान आरंभ होने से पूर्व एवं मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा पुलिस को शिकायती पत्र, उम्र की घोषणा की सूची, निर्वाचकों की उम्र की घोषणा,प्रेक्षक जोनल आफिसर अथवा अधिकारियों को निरीक्षण की डायरी, स्ट्रीप सील का रिकार्ड,मतदाता का घोषणा पत्र, माइक्रों ऑब्जर्वर या आरओ को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी का प्रपत्र मतदाता अभिकर्ता गतिविधि, शीट, नकली मतदान प्रमाण-पत्र,विजिट शीट, मॉकपोल की जानकारी के साथ ही पीठासीन अधिकारी को स्टेशनरी भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी को चार लिफाफे भी प्रदान किए जाएंगे। पहला पैकेट परिनियत लिफाफे का होगा। दूसरा पैकेट अपरिनियत लिफाफा, तीसरा पैकेट पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, ईवीएम निर्देशिका,अमिट स्याही, स्टाम्प पेड, धातु की मोहर, रबर स्टाम्प का होगा। चौथा पैकेट पीठासीन की डायरी, मतदान संबंधी घोषणा, मतो का लेखा,पेपर स्याही का रहेगा। काला लिफाफा मॉकपोल उपरान्त वीवीपेट मिनिट का ड्रॉप बाक्स से मुद्रित पर्चियों को रखने का होगा। मतदान दलों को रवानगी के समय उक्त सामग्री प्रदान करने के साथ ही दी जाने वाली चेकलिस्ट से सामग्री का मिलान करना बेहतर होगा ताकि मतदान केन्द्र पर आवश्यक सामग्री के साथ मतदान दल पहुंच सके।