6नवम्बर(खबरबाबा.काम)/ जिले के नामली के बहुचर्चित प्रधानमंत्री आवास घोटाले में पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा और तत्कालिन नप.अधिकारी अरुण ओझा को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर ली है। नामली केे अपर तहसीलदार प्रेमशंकर पटेल के आवेदन पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।
नामली में प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले को लेकर लंबे समय से जांच चल रही थी। जांच में आए तथ्यों पर जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से नामली पुलिस को आवेदन दिया और नामली नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा और नगर परिषद सीएमओ अरुण ओझा को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि नामली नगर परिषद के ही एक पार्षद ने नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना में गलत तरीके से आवास आवंटन की शिकायत की थी। शिकायत के बाद क्लेक्टर रुचिका चौहान ने जांच दल गठित कर पूरे मामले की गहनता से जांच करवाई थी। जांच में 366 अपात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाना सामने आया है। आरोप है कि योजना का लाभ तत्कालीन सीएमओ अरुण ओझा और नगर परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा ने अनुमोदित सूची में हेराफेरी कर दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
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