रतलाम 9 अप्रैल 2020 /जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक की शव यात्रा में 5 व्यक्ति से अधिक सम्मिलित होना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा.
मृतक व्यक्ति के निवास स्थान से श्मशान घाट कब्रिस्तान की अधिक दूरी होने या आवश्यक प्रतीत होने पर शव वाहन का उपयोग किया जा सकेगा .परंतु शव वाहन के साथ भी 5 व्यक्तियों से अधिक सम्मिलित नहीं होंगे .
रतलाम जिले में किसी भी मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार कार्यक्रम स्थल जैसे श्मशान घाट कब्रिस्तान इत्यादि पर अंतिम संस्कार के दौरान 5 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी तथा आपस में 5 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे
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