रतलाम 9 अक्टूबर(खबरबाबा.काम)। विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत रतलाम जिले में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों शिकायतों एवं सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई के लिए गठित फ्लाइंग स्कवाड एवं स्थाई निगरानी दलों में नियोजित कर्मचारियों की ड्यूटी में आंशिक संशोधन किया गया है। यह दल निर्वाचन की घोषणा होने की दिनांक से निर्वाचन परिणामों की घोषणा के 7 दिन बाद तक प्रतिदिन नियमित रूप से क्रियाशील रहेंगे।
संशोधित आदेश अनुसार 220 – रतलाम शहर में पुलिस थाना क्षेत्र माणक चौक एवं दीनदयाल नगर, स्टेशन रोड रतलाम तथा जीआरपी थाना क्षेत्रों के लिए 9 कर्मचारी नियोजित किए गए हैं। 221- सैलाना (अजजा) के पुलिस थाना क्षेत्र सैलाना एवं सरवन के लिए3 अधिकारी नियोजित किए गए हैं। 223-आलोट (अजा) विधानसभा क्षेत्र के आलोट एवं बरखेड़ा पुलिस थाना क्षेत्रों के लिए 6 कर्मचारी नियोजित किए गए हैं।
इसी प्रकार 221- सैलाना-(अजजा) के लिए गठित फ्लाइंग स्क्वाड के दल में तीन अधिकारी नियोजित किए गए हैं वही 222 -जावरा के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के लिए 3अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा 223 आलोट क्षेत्र के 2 पुलिस थाना क्षेत्रों के लिए 6 कर्मचारी नियुक्त किए गए है।
जिले में धारा 144 लागू उल्लंघन पर होगी कार्यवाही
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने रतलाम जिले में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने एवं लोकशान्ति कायम रखने तथा जनधन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से रतलाम जिले की सीमा क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्म आदेश जारी किए है। यह आदेश13 दिसम्बर 2018 तक प्रभावशील रहेगा।
उक्त जारी आदेश में कहा गया है कि रतलाम जिले के सीमाक्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और नहीं उसका उपयोग करेगा। समस्त शस्त्र लायसेंस धारी के लायसेंस निरस्त किए गए हैं। जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति या समूह राजनीतिक दल जिले के संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व निर्धारित अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा धरना, रेली, प्रदर्शन बंद न तो आयोजित करेगा और न ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा।ऐसे आमसभा, धरना, रेली में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित अधिकारी से विधिवत अनुमति से प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लेक्स, बोर्ड, स्टीकर,लाउड स्पीकर आदि के द्वारा चुनाव प्रचार नहीं करेगा। जिले में कोई भी आमसभा आयोजन जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं जा सकेगा। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि-विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबन्ध रहेगा। कलेक्टोरेट परिसर में चार व्यक्तियों से अधिक से समूह को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के लिए नियोजित अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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