रतलाम 8 मार्च(खबरबाबा.काम)। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता किसी भी समय लग सकती है।जिला प्रशासन की चुनाव कार्य संबंधी मुस्तैदी इस और साफ इशारा कर रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर लोक सभा निर्वाचन के दृष्टिगत कई निर्देश जारी किए गए हैं ,वहीं निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर निगरानी दल एवं उड़न दस्तों का गठन भी किया गया है।
लोक परिशान्ति बनाए रखने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के दुरूपयोग से विवाद की स्थिति निर्मित हाने से रोकने के लिए म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदुषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत निर्वाचन की घोषणा दिनांक से पूर्ण चुनाव अवधि के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।
जारी आदेश अनुसार कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किए तथा पुलिस को इस बारे में पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहन में नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा म.प्र. कोलाहल नियंत्रण 1985 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।
संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उन व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के 48 घण्टे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर सकेंगे म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम1985 तथा ध्वनि प्रदुषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत संबंधित व्यक्ति, राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनधिक) प्रातः 6बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकेंगे। यदि अनुमति चलित वाहन में लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु ली जाती है तो वाहन, वाहन चालक तथा उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग का विवरण आवेदन को प्रस्तुत करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति विश्राम क्षेत्र, न्यायालय,चिकित्सालय, कलेक्टोरेट, जेल धार्मिक स्थान,विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना,बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाने से 200 मीटर की परिधि से बाहर प्रदान की जाएगी।
स्थायी निगरानी दल का गठन
लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत रतलाम जिले के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 24 रतलाम के पांच विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों स्थायी निगरानी दलों का गठन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा किया गया है। इन दलों में 57 कर्मचारियों को नियोजित किया गया है। यह दल निर्वाचन की घोषणा होने की दिनांक से परिणामों की घोषणा के 7 दिन बाद तक प्रतिदिन निगरानी में क्रियाशील रहेंगे। निर्वाचन अवधि के दौरान राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों अथवा अन्य सामाजिक तत्वों के द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु निर्वाचकों को भयभीत करने, डराने, प्रभावित करने एवं रिश्वत के सभी प्रकारों को रोके जाने तथा निर्वाचकों को प्रलोभित करने, अभित्रस्त करके या निःशुल्क भोजन अथवा नगदी, उपहार, मद्यपान के वितरण, धनशक्ति तथा बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिए और अवैध सामग्री का परिवहन,अवैध हथियारों, गोला-बारूद, समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही आदि अवैधानिक कार्यां पर निगरानी रखने के लिये तथा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों,शिकायतों, सूचनाओं पर तत्काल जांच एवं प्रभावी कार्यवाही के लिये उक्त दलों का गठन किया गया है।
उड़नदस्तों का गठन, 57 कर्मचारी नियोजित
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान राजनीतिक दलों,प्रत्याशियों अथवा अन्य असामाजिक तत्वों के द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हेतु निर्वाचकों को भयभीत करने, डराने, प्रभावित करने एवं रिश्वत के सभी प्रकारों को रोके जाने तथा निर्वाचकों को प्रलोभित करने, अभित्रस्त करके या निःशुल्क भोजन अथवा नगदी, उपहार,मद्यपान के वितरण, धनशक्ति तथा बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिये और अवैध सामग्री का परिवहन, अवैध हथियारों, गोला-बारूद, समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही आदि अवैधानिक कार्यां पर निगरानी रखने तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों,शिकायतों, सूचनाओं पर तत्काल जांच एवं प्रभावी कार्यवाही के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में उड़नदस्तों का गठन किया है।
वीडियो निगरानी दल में 22 कर्मचारी नियोजित
लोकसभा निर्वाचन 2019 के निर्वाचन व्यय से संबंधित घटनाओं, वृतान्तांं आदि की वीडियोग्राफी करने के लिए रतलाम जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में वीडियो निगरानी दल का गठन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा किया गया है। सभी रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित स्थलों पर उपस्थित होकर कार्य संपादित करेंगे।
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