रतलाम 1नवम्बर(खबरबाबा.काम)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के तहत जनहित, जान माल की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा संप्रदाय या समूह राजनीतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। उक्त बिंदु व्यक्तिगत आयोजनों जैसे कि जन्म, वर्षगांठ, विवाह, धार्मिक आयोजन इत्यादि पर लागू नहीं होगा। साथ ही रतलाम जिले में सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन, बंद, शोभायात्रा, चल समारोह आदि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य अवसरों पर जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति उपरांत संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के अनुमति प्राप्त किए बिना आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
उक्त आयोजनों में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डीजे, लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।