रतलाम 1अप्रैल 2020/ नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। आमजन की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं राहत सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं है। परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ने सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय, जिला परिवहन अधिकारी, सभी चेकपोस्ट प्रभारी और विशेष चेकिंग दस्ता प्रभारियों को मोटरयान अधिनियम 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की वैद्यता के संबंध में निर्देश दिए हैं।
परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के कारण परिवहन कार्यालय बंद होने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के अंतर्गत जारी दस्तावेजों का नवीनीकरण किए जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसलिए वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, चालकों के लायसेंस तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जिनकी वैद्यता 01 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि में समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है उन्हें 30 जून 2020 तक वैद्य माना जाए।
उन्होंने अधिकारियों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोविड-19 के कारण विश्वव्यापी इस आपदा के कठिन समय में आवश्यक वस्तुओं और राहत सामग्री के परिवहन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही इस कार्य में लगे वाहन चालकों, परिवहन व्यवसायियों तथा अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की कठिनाई व परेशानी का सामना ना करना पड़े।
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