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Home » सदाचरण के बाण्ड का उल्लंघन करने पर 5 माह का कारावास, 110 के बाण्ड का उल्लघंन करने पर धारा 122 के तहत कार्रवाई का संभवत: जिले का पहला मामला।
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सदाचरण के बाण्ड का उल्लंघन करने पर 5 माह का कारावास, 110 के बाण्ड का उल्लघंन करने पर धारा 122 के तहत कार्रवाई का संभवत: जिले का पहला मामला।

SamagraBy SamagraApril 25, 2018No Comments3 Mins Read
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रतलाम, 25 अप्रैल(खबरबाबा.काम)। ओद्योगीक थाना क्षैत्र अंतर्गत निवासरत एक आदतन अपराधी को सदाचरण के बाण्ड(धारा 110 जा.फो.) का उल्लघंन करने पर पुलिस द्वारा फाइनल बाण्ड ओवर की कार्रवाई संपादित करते हुए बाण्ड की शेष अवधी याने 5 माह के लिए जेल भेज दिया गया है। जिले में धारा 122 के तहत इस तरह की कार्रवाई का संभवत: यह पहला मामला है।
ओद्योगीक क्षैत्र थाना प्रभारी राजेश चौहान ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित सिंह द्वारा जिले में गुंडे-बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राजेश सहाय  के मार्गदर्शन में रतलाम के सभी गुण्डो एवं आदतन अपराधीयों के विरुद्ध फाईनल बाउण्ड ओवर की कार्यवाही की जा रही है ।
औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने अभियान के अंतर्गत नवदीप कुशवाह 25  के खिलाफ धारा 122 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार नवदीप के  विरुद्ध मारपीट, लुट, अवैध हथियार, धमकी के कुल 14 अपराध पंजीबद्ध है और वह हत्या के मामले में भी सजायाब है। वर्तमान में उसके द्वारा जमानत पर रिहा होने पर क्षेत्र में लगातार अपराध घटित किये जा रहे थे । इसकी आपराधिक गतिविधि पर नियंत्रण करने हेतु पूर्व में दो बार रा.सु.का. के तहत उसे गिरफ्तार कर निरोध में रखा गया था, किन्तु इसके उपरान्त भी इसके द्वारा मारपीट के अपराध घटित किये । आदतन अपराधी होने से इसके विरुद्ध धारा 110 जा.फो. के तहत कार्यवाही की गई । अनुविभागीय दण्डाधिकारी(एसडीएम) रतलाम के द्वारा 10 हजार रुपये की राशि एवं एक वर्ष तक शांति भंग न करने बाबत बंध पत्र (अंतिम बाउण्ड ओवर) निष्पादित किया गया । इसके पश्चात भी बदमाश द्वारा तीन अपराध लगातार घटित किये गये । 1 अप्रैल 2018 को आरोपी ने फरियादी दिपेश पिता रमेशचंद्र  निवासी राजीव नगर रतलाम पर प्राणघातक हमला किया गया । बदमाश द्वारा सदाचरण की प्रतिभुति का उल्लंघन किये जाने से पुलिस ने  इसके विरुद्ध धारा 122 जा.फो. के तहत पुन: अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम के न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया गया । ओद्योगीक क्षैत्र थाना प्रभारी राजेशसिंह चौहान के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर  न्यायालय द्वारा अपराधी की आपराधिक गतिविधियों पर आदेश पारित करते हुये 10 हजार रुपये की राशि राजसात करने एवं एक वर्ष तक परिशांति कायम न रखने के कारण अंतिम बाउण्ड ओवर की शेष अवधि पाँच माह के लिये जेल में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया ।
जिले का संभवत: पहला मामला
पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  राजेश सहाय  के मार्गदर्शन में रतलाम के सभी गुण्डो एवं आदतन अपराधीयों के विरुद्ध फाईनल बाउण्ड ओवर की कार्यवाही की जा रही है । यदि इनके द्वारा इसका उल्लंघन कर शांति भंग कर अपराध घटित किया जाता है तो ऐसे अपराधीयों को एक वर्ष तक जेल में निरुद्ध करने की कार्यवाही की जायेगी । जानकारी के अनुसार धारा 110 के तहत की गई कार्रवाई पर बांड का उल्लघंन करने पर पुलिस द्वारा फाइनल बांड ओवर कर धारा 122 के तहत कार्रवाई कर किसी व्यक्ति को जेल पहुंचाने का यह संभवत: जिले में यह पहला मामला है। उपरोक्त कार्यवाही को ओद्योगीक क्षैत्र थाना प्रभारी  राजेश सिंह चौहान एवं एवं पधान आरक्षक  प्रदीप शर्मा द्वारा सम्पादित किया गया ।

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