नई दिल्ली, 21मई। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ( इरडा) ने कारों व टू व्हीलर के थर्ड पार्टी बीमा को महंगा करने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रस्ताव के मुताबिक 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली कारों का थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम मौजूदा 1,850 रुपये से बढ़ाकर 2,120 रुपये कर दिया जाना चाहिये.
इसी तरह 1,000 सीसी और 1,500 सीसी के बीच पड़ने वाली कारों के प्रीमियम को मौजूदा 2,863 रुपये से बढ़कर 3,300 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है. हालांकि, 1,500 सीसी के इंजन से अधिक क्षमता वाली लक्जरी कारों के मामले में इसमें किसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है और यह मौजूदा 7,890 रुपये पर ही रखा जायेगा.
दोपहिया वाहनों को लेकर प्रस्ताव
नये प्रस्ताव में 75 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम 427 रुपये से बढ़ाकर 482 रुपये करने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही 75 सीसी से लेकर 350 सीसी तक के लिये भी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है लेकिन 350 सीसी से अधिक की सुपरबाइक के मामले में किसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है.
इसी तरह बीमा नियामक ने निजी इस्तेमाल की इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक दोपहिया कारों के मामले में थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम में 15 फीसदी छूट का प्रस्ताव किया है. जबकि टैक्सी, बसों और ट्रक के मामले में भी दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा ट्रैक्टर मामले में भी प्रीमियम बढ़ सकता है. इसके साथ ही नई कारों के मामले में एक बारगी 3 साल की प्रीमियम दर और नये दोपहिया के लिये 5 साल की प्रीमियम दर का प्रस्ताव किया गया है.
बता दें कि सामान्य तौर पर थर्ड पार्टी की प्रीमियम दर एक अप्रैल से संशोधित कर दी जाती है लेकिन इस बार कंपनी ने पुरानी दरों में ही जारी रखने का फैसला किया था. अब नियामक ने थर्ड पार्टी के प्रीमियम के मामले में नई दरों का प्रस्ताव किया है. नई दरों पर इरडा ने संबध पक्षों से 29 मई तक सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.
क्या है थर्ड पार्टी बीमा
मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सभी मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना जरूरी है. इसमें बीमा कराने वाला पहली पार्टी होता है. बीमा कंपनी दूसरी पार्टी होती है. तीसरी पार्टी वह होती है, जिसे बीमा कराने वाला व्यक्ति से नुकसान पहुंचता है. तीसरी पार्टी ही नुकसान के लिए दावा करती है. आसान भाषा में समझें तो यह बीमा पॉलिसी आपके वाहन से दूसरे लोग और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान को कवर करती है.
( साभार-आज तक)
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