भोपाल10 अप्रैल 2020/ पिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीसिस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होममेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होममेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क या फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर, मुंह ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए न किया जाए।
बगैर मास्क या फेस कवर के घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट तथा मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीसिस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
Trending
- रतलाम: जिले में 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन 1 मई से,पुलिस अधीक्षक राहुल लोढा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिविरों के आयोजन की रूपरेखा तय की गई
- रतलाम: वैशाख शिवरात्री श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 1 मई से
- मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रतलाम लोकसभा की भाजपा उम्मीदवार अनिता नागर सिंह चौहान का झाबुआ में दाखिल कराया नामांकन,कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप, वन मंत्री नागर सिंह चौहान और विधायक मथुरालाल डामर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय रहे उपस्थित
- रतलाम: दिव्यांग मतदाता सम्मेलन आयोजित
- रतलाम: अभ्यास में NEET की तैयारी कर रहे विद्यार्थीयों ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में मारी बाजी
- रतलाम: नाहर कान्वेंट हा. से. स्कूल का जिला स्तर पर प्राविण्य सूची में द्वितीय स्थान
- रतलाम: टोल बूथ पर किन्नरों की वसूली का मामला-हंगामा करने वाले 9 किन्नरों को भेजा गया जेल
- रतलाम: कलेक्टर राजेश बाथम ने लोकसभा निर्वाचन तैयारी की समीक्षा की