रतलाम 7 मई (खबरबाबा.काम)। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि रतलाम में प्रारम्भ होने वाले शासकीय मेडिकल कालेज में नियुक्त किये गए डाक्टर्स की यह जानकारी प्रस्तुत की जाए कि उनके द्वारा प्रायवेट प्रेक्टिस या किसी निजी चिकित्सालय में अपनी सेवाएं तो नहीं दी जा रही हैं। यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह नियम विरुद्ध है। संबंधित डाक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सोमवार को हुई समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए।
वाहन चालकों के पंजीयन के निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार जिले के शत-प्रतिशत व्यावसायिक वाहन चालकों, परिचालकों का समग्र पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जिला परिवहन अधिकारी को दिए , जिससे विभिन्न योजनाओं का लाभ चालकों, परिचालकों को दिया जा सके। बताया गया कि अब तक 1450 वाहन चालकों, परिचालकों के पंजीयन समग्र पर किये जा चुके हैं। इसके साथ ही व्यावसायिक लायसेंस के बगैर वाहन संचालन करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऐसे चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 3000रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर डा. कैलाश बुन्देला, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
सीसी-यूसी प्राप्ति के लिये प्राचार्यों को बुलवाएं
बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने निर्देश दिये कि जिले के जिन स्कूलों में निर्माण कार्य हुए हैं, उनका उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पूर्णता प्रमाण पत्र मंगवाए जाने के लिए संबंधित प्राचार्यों को प्रत्येक सप्ताह के अन्त में बुलवाया जाए, उनसे सीसी-यूसी प्राप्त की जाए।
सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की समीक्षा
बैठक में कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में विभिन्न विभागों की लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। इसमें 300दिवस से लंबित विभिन्न विभागों की शिकायतों के सन्दर्भ में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि संबंधित विभाग तत्काल अपने जवाब प्रस्तुत करें।
मेडिकल कालेज के डाक्टर्स की जानकारी मांगी
बैठक में कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि रतलाम में प्रारम्भ होने वाले शासकीय मेडिकल कालेज में नियुक्त किये गए डाक्टर्स की यह जानकारी प्रस्तुत की जाए कि उनके द्वारा प्रायवेट प्रेक्टिस या किसी निजी चिकित्सालय में अपनी सेवाएं तो नहीं दी जा रही हैं। यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह नियम विरुद्ध है। संबंधित डाक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
असंगठित मजदूरों के पंजीयन का सत्यापन करने के निर्देश
कलेक्टर ने बैठक में शासन के निर्देश अनुसार जिले में पंजीबद्ध किये गये असंगठित मजदूरों का शत-प्रतिशत सत्यापन के निर्देश दिए। निगम उपायुक्त द्वारा बताया गया कि 21हजार मजदूरों का शहर में पंजीयन सत्यापन किया जा चुका है।
असंगठित मजदूर की मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम तथा एफआईआर आवश्यक
बैठक में असंगठित मजदूरों के पंजीयन सत्यापन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी मजदूर की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ देने के लिए आवश्यक है कि पोस्टमार्टम तथा एफआईआर करवाई जाए। योजना के तहत नियमानुसार ही लाभ दिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आफलाइन आवेदन नहीं
कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजना में तीर्थ यात्रा का लाभ देने के लिए आवेदकों से आनलाइन ही आवेदन लिये जाएंगे,आफलाइन आवेदन नहीं लिये जा सकेंगे। यदि आफलाइन आवेदन लिये गए तो वे मान्य नहीं होंगे।
मछली विक्रेताओं के लिए शेड निर्मित होंगे
बैठक में जिला मत्स्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा मत्स्य विक्रेताओं को मछली विक्रय के लिये उचित स्थान प्रदाय करने हेतु प्लेटफार्म एवं शेड उपलब्ध कराने की योजना है, इसके तहत साढ़े तीन लाख रुपये निर्माण एजेंसी को उपलब्ध कराए जाएंगे। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि शहर में 8 से लेकर 10 ऐसे स्थान चयनित कर लिए जाएं, जहां पर मत्स्य विक्रेताओं को मछली विक्रय के लिए स्थान मिल सके। इसके लिए एसडीएम, निगम अधिकारी संयुक्त रुप से स्थल चयन करें।
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