रतलाम,28दिसम्बर(खबरबाबा.काम)। अपने प्रेमी और बहन के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। ये फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृत्युंजय सिंह ने सुनाया है।
न्यायालय ने तीनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 100-100 रुपए अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 3-3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार माणकचौक थाना क्षेत्र के करमदी में 30 अप्रैल 2016 को एक खेत की मुंडेर पर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। जिसकी शिनाख्त मडिय़ा सिंघाड़ निवासी पेटलावद के रूप में हुई थी। पुलिस ने मड़िया की पत्नी रेखा बाई, उसके प्रेमी मोहम्मद हुसैन और बहन नंदी बाई को गिरफ्तार किया था।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
मृतक मडिया की पत्नि रेखा के आरोपी मोहम्मद हुसैन से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी मृतक मडिया को पता चलने से मृतक द्वारा अवैध संबंध का विरोध करने पर मृतक मडिया की पत्नि रेखा एंव मोहम्मद हुसैन ने मिलकर मृतक मडिया की हत्या कर सह आरोपिया नंदीबाई के सहयोग से लाश को ग्राम करमदी में एक खेत में बोरे में भरकर फैक दिया था, जिस पर से थाना माणकचौक रतलाम पर मर्ग कायम कर मर्ग जॉच पर से आरोपीगण के विरूद्ध विषयाकिंत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
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