रतलाम,28 सितम्बर(खबरबाबा.काम)। नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने विवेचना में संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कई धाराओं मेें इजाफा किया है, जिसमें दोषसिध्द होने पर आरोपियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक की सजा भी मिल सकती है। पुलिस मामले में शामिल बाल अपचारी को अबोध श्रेणी में न मानते हुए व्यस्क अपराधी की तरह ट्रायल किए जाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इधर पुलिस ने मामले से संबधित होटल के संचालक को भी शुक्रवार को गिरफ्तार कर होटल सील करने के कार्रवाई शुरु कर दी है। पुलिस के अनुसार विवेचना में सामने आया है कि उक्त होटल अनैतिक कृत्यों का अड्डा बनी हुई थी और पिछले चार माह में शहर के कई लोगों ने दो से तीन घंटे के लिए होटल में रुम बुक कराए थे।
दुष्कर्म मामले से सबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी शुक्रवार दोपहर को एसपी गौरव तिवारी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष पर पत्रकारों को दी। इस दौरान एएसपी इंद्रजीत बाकरवाल भी उपस्थित थे। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार तक होटल संचालक सहित सात लोग गिरफ्तार हो चुके है। उन्होने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले दोनों बाल अपचारियों को न्याय बोर्ड के सामने पेश करने के बाद बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। बाल अपचारी का पुलिस रिमांड लेने का कोई विधिक प्रावधना नहीं है।
एसआईटी द्वारा संकलित साक्ष्यों के बाद बढाई धाराए,मृत्युदंड तक की धाराएं
एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि इस मामले में पहला घटनाक्रम पीडि़ता के घर का था,जहां उसके सहपाठी और उसके दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया और पीडि़़ता को ब्लैकमेल करते रहे। इसके बाद पीडि़ता को दुसरी बार स्टेशन रोड स्थित होटल आर्शीवाद बुलाकर उसके एक सहपाठी ने दुष्कर्म किया। एसपी ने बताया कि पुलिस विवेचना के दौरान यह महसूस हुआ कि मामला साधारण 376 भादवी और पाक्सों एक्ट का ना होकर इसके पीछे कई अन्य लोग है जिनकी मिलीभगत से, जिनकी लापरवाही से और जिनकी रजामंदी से एसा गंभीर अपराध घटित हुआ है। इसके लिए एसपी ने सभी बिंदुओं पर जांच कर भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करने के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में फारेसिंक, सायबर और लीगल एस्कपर्ट को शामिल किया गया ताकि किसी आरोपियों को भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा मिल सकें। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि गुरुवार देर रात तक चली एसआईटी की बैठक में अभी तक की विवेचना में संकलित साक्ष्यों के आधार पर कई धाराओं में इजाफा किया गया है। अब प्रकरण की विवेचना धारा 363, 366(ए), 449, 384, 506, 376(2)(एन), 376-डी(ए), 120 बी भादवी की धारा 5(एल)-6, 5 (जी)-6, 17,15(1) लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसके अलावा 67 बी(बी) आईटी एक्ट के अंतर्गत विवेचना की जा रही है।
व्यस्क अपराधी की तरह ट्रायल की कार्रवाई
एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि अभी तक की विवेचना में आए तथ्य, काल रिकार्डींग, फोटोग्राफ्स, ब्लैकमेलिंग, तरिका ए वारदात आदि को देखते हुए पुलिस एवं अभियोजन माननीय न्यायालय से उक्त बाल अपचारी को अबोध श्रेणी में न मानते हुए व्यस्क अपराधी मानते हुए उसका ट्रायल किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है, ताकि आरोपियों को मृत्युदंड, मृत्यु तक आजवीन कारावास जैसे दण्ड से दण्डित किया जा सकें।
होटल संचालक गिरफ्तार
एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि घटना की विवेचना में सामने आया कि संबधित होटल परिसर में माह जून 2019 से होटल आर्शिवाद का संचालन किया जा रहा है, जिसका संचालक प्रदीप अग्रवाल है। होटल परिसर में इस तरह की अवैध गतिविधियां संचालित की जाती थी। शुक्रवार को होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
होटल में चल रही थी अवैध गतिविधियां, होटल हुई सील
एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि होटल के सीसीटीवी कैमरे, रजिस्टर और रिकार्ड, कर्मचारियों के कथन आदि से यह पता चला कि उक्त होटल अवैध गतिविधियों का अड्डा बना हुआ था। होटल संचालक का कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश थे कि होटल में कोई कपल आता है तो उसे 1-2 घंटे के लिए रुम बुक कर देंगे। महिलाओं की आईडी कभी चेक नहीं करेंगे। होटल के रिसेप्शन से जब्त रजिस्टर के अवलोकन से यह पाया गया कि इक्का-दुक्का केस छोड़कर सारी बुकिंग रतलाम के लोगों ने ही कराई। इनमें अधिकांश बुकिंग 2 से 3 घंटे की ही है। एसपी ने बताया कि घटना स्थल उक्त होटल होने से एवं विवेचना के दौरान यह तथ्य आने से कि संचालक द्वारा अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उक्त होटल प्रयोग में लाया जा रहा है, इसलिए शुक्रवार दोपहर को होटल को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि आज तीन आरोपियों की पुलिस रिमांड समाप्त हो रही है, जिन्हे पुन: न्यायालय में पेश कर रिमांड बढाने का निवेदन किया गया, जहां आरोपियों को 1 अक्टूबर के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि एसआईटी द्वारा प्रकरण में लगातार विवेचना की जा रही है। विवेचना के दौरान नए साक्ष्य, नए तथ्य आने पर प्रकरण में अन्य धाराओं में इजाफा किया जा सकता है और गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस रिमांड भी बढाया जा सकता है।
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दुष्कर्म मामला: एसआईटी की जांच के बाद पुलिस ने बढाई कई धाराएं , होटल संचालक भी गिरफ्तार,पुलिस के अनुसार होटल में चल रही थी अवैध गतिविधियां, पिछले चार माह में शहर के कई लोगों ने दो से तीन घंटे के लिए होटल में बुक कराया था रुम, पुलिस ने होटल की सील
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