नई दिल्ली, 28फरवरी2020/दो दिन बाद यानी 1 मार्च, 2020 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये नए बदलाव आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर आपका खाता एसबीआई में है तो आप पर भी इसका असर पड़ सकता है। केवाईसी नहीं कराने पर बैंक खाता बंद हो सकता है।
इसके अलावा, इन बदलावों में एटीएम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव भी शामिल हैं। पिछले साल जीएसटी परिषद ने लॉटरी से जुड़े टैक्स में भी बदलाव करने का फैसला लिया था, जो 1 मार्च से लागू होने जा रहा है।
…तो बंद हो सकता है खाता
अगर आपका खाता एसबीआई में है तो आपके लिए केवाईसी कराना जरूरी होगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को इससे जुड़ा एसएमएस भेजा है, जिसमें 28 फरवरी तक केवाईसी कराने की बात कही गई है। ऐसा नहीं कराने पर इस तारीख के बाद खाता बंद हो सकता है।
केवाईसी के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, डाकघर से जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, सेल डीड/लीज एग्रीमेट बैंक में से कोई एक दस्तावेज जमा कराना होगा।
एटीएम से नहीं निकलेंगे 2,000 के नोट
ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम से 2,000 रुपये के धीरे-धीरे हटाए जा रहे हैं। इंडियन बैंक ने अपने एटीएम में 2,000 रुपये के नोट डालने बंद कर दिए हैं। जिन ग्राहकों को 2,000 रुपये के नोट चाहिए, वे बैंक की शाखा में आकर ले सकते हैं।
इंडियन बैंक ने कहा है कि उसके एटीएम से 1 मार्च, 2020 से 2,000 रुपये के नोट नहीं निकलेंगे क्योंकि ये नोट रखने वाले कैसेट्स इस तारीख से डिसेबल कर दिए जाएंगे।
लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी
लॉटरी पर 1 मार्च, 2020 से 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। राजस्व विभाग के नए नियम के मुताबिक, लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी हो गई है और राज्य सरकारें भी समान दर से टैक्स वसूलेंगी।
इस कारण 1 मार्च से लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 फीसदी हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने दिसंबर, 2019 में राज्य सरकारों की ओर से चलाए जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया था।
कभी भी बदल सकेंगे कार्ड से लेनदेन की लिमिट
आरबीआई ने एटीएम कार्ड यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं। साथ ही बैंकों से कहा है कि वे भारत में कार्ड जारी करते समय एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल पर सिर्फ डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें।
अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए ग्राहकों को अलग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, ऑनलाइन, कार्ड नहीं होने और कॉन्टैक्टलेस लेनदेन के लिए कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करना होगा।
नया नियम 16 मार्च, 2020 से नए कार्ड पर लागू होंगे। इसके तहत पुराने कार्ड रखने वाले ग्राहक तय कर सकते हैं कि किस सुविधा को बंद करना है और किसे शुरू करना है। ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी लेनदेन की लिमिट को कभी भी बदल सकते हैं।
(साभार-अमर उजाला)
Trending
- रतलाम: लोकसभा निर्वाचन 2024- जिले में रेकार्ड मतदान के लिए अभियान,कलेक्टर राजेश बाथम की पहल पर रेकार्ड मतदान की पहल को लेकर व्यापारी आगे आए, मतदाताओं के लिए कई घोषणाएं ,उंगली पर अमिट स्याही का निशान दिखाने पर सर्राफे में मिलेगी स्वर्ण तथा चांदी के आभूषणों की खरीदी पर छूट, ठंडाई और लस्सी की भी व्यवस्था
- रतलाम: विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति ने किया राॅयल काॅलेज का अवलोकन,
- रतलाम पुलिस की पहल पर शहर के 06 कोचिंग संस्थानों में कुल 12 कैमरे लगाए, 02 संस्थानों में लगाने की प्रक्रिया जारी
- रतलाम: जैन समाज ने ली मतदान करने और करवाने की शपथ, समस्त श्री संघ और जैन सोश्यल ग्रुप के पदाधिकारी रहे मौजूद
- रतलाम: भाजपा प्रत्याशी अनीता नागरसिंह चौहान के जनसंपर्क की रतलाम में शुरुआत, कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप एवं भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रहे साथ
- रतलाम: भाजपा अ.जा. मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने पत्रकार वार्ता में कहा- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जहां सभा लेने जाएगें वहां चूड़ी पहनाकर मातृशक्ति के अपमान का बदला लेंगे
- रतलाम: कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में नयागांव राजगढ़ में जनसंपर्क नुक्कड़ सभा
- रतलाम: लोकसभा निर्वाचन2024- जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में दिव्यांग तथा 85 प्लस मतदाताओं द्वारा घर पर ही मतदान की सुविधा प्राप्त कर मताधिकार का उपयोग किया गया