रतलाम,5जून(खबरबाबा.काम)/ जिला प्रशासन के नये आदेश के तहत शहर की नगर निगम सीमा के अंतर्गत खुलने वाली दुकानों के समय में संसोधन किया गया। आदेश के अनुसार शहर में केवल किराना एवं खाद्य सामग्री से जुडी दुकाने सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खुलेगी। उक्त आदेश कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़ कर लागू रहेगा।
जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन के नये आदेश के तहत शहर में केवल किराना एवं खाद्य सामग्री से जुडी दुकाने सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खुलेगी।वही अन्य सभी दुकाने सुबह 8 बजे से रात्रि 7 बजे तक खुल सकेगी।
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