रतलाम,18मार्च(खबरबाबा.काम)। जिले के नामली स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में बॉयज टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का मामला सामने आने के मामले में नामली थाना पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आईटी एवं पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है ।
जानकारी के अनुसार अगस्त 2022 में स्कूल प्रबंधन द्वारा बॉयज टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाने का मामला सामने आया था । बच्चों और परिजनों ने इसकी शिकायत मध्य प्रदेश बाल आयोग की चाइल्ड हेल्प लाइन पर की थी। शिकायत पर प्रबंधन को नोटिस देते हुए नामली स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल परिसर में जांच करने के लिए मध्य प्रदेश बाल आयोग और चाइल्डलाइन की टीम पहुंची थी। टीम ने मौके पर पाया था कि स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं।
इस मामले में रतलाम पुलिस को धर्मेन्द्र भण्डारी प्रधान निजी सचिव राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( एनसीपीसीआर) का पत्र जाँच हेतु प्राप्त हुआ। जिसमे लेख है की सेंट जोसेफ स्कुल पल्दुना रोड नामली में अवयस्क (पुरुष) बच्चो के टॉईलेट रूम मे सीसीटीवी केमरे लगा होना पाये गए। उक्त आवेदन के सम्बंध मे जाँच करते पुलिस ने रतलाम चाईल्ड लाईन टीम सदस्य के कथन लिये गये, उन्होने अपने कथनो में बताया कि सेंट जोसेफ स्कुल पल्दुना रोड़ नामली जिला रतलाम में अवयस्क (पुरुष) बच्चो के टायलेट में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की शिकायत प्राप्त हुई थी ,जिसमें उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सेंट जोसेफ स्कुल पल्दुना रोड़ नामली जिला रतलाम में अवयस्क (पुरुष) बच्चो के टायलेट रूम में केमरे पाये गए। टाईलेट मे कैमरे इस तरह लगे थे की अवयस्क पुरूष बच्चे टाईलेट करते दिखाई दे रहे थे। जिससे की अवयस्क पुरुष बच्चो की निजता का उल्लंघन होना स्पष्ट रुप से प्रतित हो रहा था। उक्त कथनो से स्कुल के मेनेजमेन्ट द्वारा केमरे लगाना पाया गया। उपरोक्त जाँच एवं कथनो से नामली पुलिस ने मेनेजमेंट सेंट जोसेफ स्कुल पल्दुना रोड़ नामली के विरुद्ध अपराध धारा 66 ई आईटी एक्ट एवं 11 (4) पाक्सो एक्ट का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।