रतलाम 16 मई (खबरबाबा. काम)। जिले में लोकसभा निर्वाचन 2019 शांतिपुर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य सेदण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान एवं पुलिस अधिक्षक रतलाम गौरव तिवारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।
जिसके अंतर्गत 17 मई शाम 6 बजे के बाद कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा तथा 17 मई शाम 6 बजे से 19 मई शाम 6 बजे तक की अवधि के लिये राजनैतिक पदाधिकारी, दल कार्यकर्ता, जुलूस पदाधिकारी, प्रचार पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता इत्यादि जो रतलाम जिले के बाहर से आए थे तथा जो इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही है, वे तत्काल उक्त अवधि से पुर्व रतलाम जिले की सीमा से बाहर चले जाये। अगर कोई इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नही हैऔर वो जानबुझकर रूकते है, तो अपराध की श्रैणी मे माना जायेगा। उनके विरूध लोकप्रतिनीधित्व अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाही कि जायेगी। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति होटलों, लॉज, सराय, आश्रय गृहो,सार्वजनिक आश्रय गृहो मे कोई बाहरी व्यक्ति पाया जाता है, तो सम्बंधित व्यक्ति एवं होटल संचालको पर भी सख्त कार्यवाही कि जायेगी।
आमजन बाहरी व्यक्ति की सुचना कलेक्टर एवं एसपी को उनके मोबाइल पर दे सकते है।
पुलिस अधिक्षक गौरव तिवारी द्वारा बताया गया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति होटलों, लॉज, सराय, आश्रय गृहो, सार्वजनिक आश्रय गृहो किसी भी आमजन को दिखता है तो वे कलेक्टर के मो. न. 9977385800 एवं एसपी के मो.न. 7049100454 पर दे सकते है। जानकारी देने वाले की गोपनीयता बरकरार रखी जायेगी। 17 मई की शाम 6 के बाद किसी भी माध्यम से नही कर सकेंगे प्रचार प्रसार
रतलाम जिले में 17 मई की शाम 6:00 बजे बाद किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में चुनाव के संबंध में कोई आमसभा, सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं कर सकेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा और न ही उसे संबोधित कर सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे।
नहीं होगा किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार
इस दौरान चल चित्र टेलीविजन या अन्य सचित्रों द्वारा जनता के सामने किसी चुनाव संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोहनृत्य, अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन के माध्यम से प्रचार-प्रसार या आमोद-प्रमोद के माध्यम से प्रचार या जनता को प्रभावित करने वाले अन्य कोई चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार नही करेगा।
लाउडस्पीकर का नहीं होगा उपयोग
17 मई की शाम 6:00 बजे के बाद के बाद किसी भी वाहन पर कोई भी लाउडस्पीकर नहीं लगाया जा सकेगा और न ही लाउडस्पीकर के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जाएगा।
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