भोपाल,9अप्रैल2020/ राज्य शासन ने मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीजेस (कोविड-19) विनियम-2020 के अंतर्गत कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला दण्डाधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी जानकारी के प्रचार-प्रसार को दण्डनीय अपराध घोषित किया है। सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री राजीव चन्द्र दुबे ने आज इस आशय का आदेश जारी किये हैं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन को कोविड-19 के संबंध में तथ्यों की जाँच और यथा-स्थिति की जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ/आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा/संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संचालक चिकित्सा शिक्षा अथवा जिला दण्डाधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा सामाजिक माध्यम (सोशल मीडिया) द्वारा ऐसी जानकारी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन बिना पूर्व स्वीकृति के ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया जायेगा, तो उसे विनियमों के अधीन दण्डनीय अपराध कायम कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
Trending
- रतलाम: वैशाख शिवरात्री श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 1 मई से
- मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रतलाम लोकसभा की भाजपा उम्मीदवार अनिता नागर सिंह चौहान का झाबुआ में दाखिल कराया नामांकन,कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप, वन मंत्री नागर सिंह चौहान और विधायक मथुरालाल डामर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय रहे उपस्थित
- रतलाम: दिव्यांग मतदाता सम्मेलन आयोजित
- रतलाम: अभ्यास में NEET की तैयारी कर रहे विद्यार्थीयों ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में मारी बाजी
- रतलाम: नाहर कान्वेंट हा. से. स्कूल का जिला स्तर पर प्राविण्य सूची में द्वितीय स्थान
- रतलाम: टोल बूथ पर किन्नरों की वसूली का मामला-हंगामा करने वाले 9 किन्नरों को भेजा गया जेल
- रतलाम: कलेक्टर राजेश बाथम ने लोकसभा निर्वाचन तैयारी की समीक्षा की
- रतलाम: एसपी राहुल लोढा की बड़ी कार्रवाई: अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 92 बदमाशों का जिलाबदर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया