रतलाम 14 अगस्त 2019/ मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी गणेशोत्सव एवं मोहर्रम समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव और मोहर्रम के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा कम्पनी से नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें।
कंपनी ने बताया है कि विद्युत प्रदाय मीटरीकृत होगा। विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शनों हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी तथा तदानुसार कम्पनी में राशि जमा कराना होगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करा कर पक्की रसीद प्राप्त की जाना चाहिये।
विद्युत वितरण कम्पनी ने कहा है कि बिजली उपभोक्ता, गणेशोत्सव एवं मोहर्रम समितियां आयोजन में धार्मिक पंडालों व झांकियों में विद्युत साज-सजावट हेतु कम्पनी के निकटतम वितरण केंद्र, शहरी ज़ोन कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। कंपनी ने कहा है कि धार्मिक उत्सव समितियों, उपभोक्ताओं को एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करेंगे। वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवायें। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि पण्डाल में अच्छे प्रतिरोधक क्षमता वाले ही तारों का उपयोग करें। जोड़ों पर सही प्रकार के इन्सुलेशन टेप लगायें। तारों को परदे तथा लकड़ी की सामग्री से दूर रखें।
विद्युत वितरण कम्पनी ने आग्रह किया है कि आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं करें। निवेदन किया गया है कि अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं किया जाए। मध्य क्षेत्र कंपनी ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। इसी प्रकार पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना का खतरा रहता है।
गणेशोत्सव और मोहर्रम समितियों को कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिीसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है। मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने-अपने क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में विद्युत सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।