रतलाम,22 फरवरी(खबरबाबा.काम)। अपर जिला दंडाधिकारी एडीएम कैलाश बुंदैला ने आगामी धार्मिक त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए डीजे एव ध्वनि विस्तारक यंत्रों के सार्वजनिक स्थानों उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं जिले में छह क्षेत्रों को साइलेंस जो़न घोषित कर दिया है।
एडीएम कैलाश बुंदैला ने बताया कि अधिनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों एवं आमजन द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि धार्मिक त्यौहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था तथा आगामी दिनों में आयोजित होनेवाली बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दो माह तक जिले में डी.जे. पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है । उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत होते हुए म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रणसंशोधन नियम 2010 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण रतलाम जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण 21 फरवरी से आगामी दो माह की अवधि तक के लिए उक्त आदेश प्रसारित किय जाते है। म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन क्षेत्रों को सायलेंस जो़न घोषित किया जाता है।
यह क्षैत्र साइलेंस जो़न घोषित
1. जिले के समस्त न्यायालय परिसर
2. कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं अनुभाग स्तर पर समस्त राजस्व न्यायालय परिसर
3. जिला चिकित्सालय रतलाम एवं जिले के अन्य चिकित्सालय
ऑफिसर्स कॉलोनी, रतलाम एवं अनुभाग स्तर के न्यायाधीश एवं राजस्व अधिकारी निवास परिसर
5. जिले के समस्त महाविद्यालय परिसर6. जिले के समस्त विद्यालय परिसर
यह आदेश भी रहेगें प्रभावशील घोषित
शांत परिसर (सायलेंस झोन) क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में प्रेशर हॉर्न, लाउड स्पीकर,संबोधन प्रणाली या ऐसे ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूर्णतप्रतिबंधित रहेगा और उक्तक्षेत्रों के लिए ध्वनि यंत्रों के प्रयोग के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी । सार्वजनिक स्थान जहॉ लाउड स्पीकर या नोक संबोधन प्रणाली या ध्वनि का कोई अन्य स्त्रोत विधिवत् अनुमति के उपरान्त उपयोग में लाया जा रहा है, तो वह निर्धारित ध्वनी क्षमता से अधिक नहीं होगा। ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे शांत परिक्षेत्र में या रात्रि समय 10:00 बजे के बाद में नहीं फोडे जायेंगे । उच्च ध्वनि संगीत जैसे- बैण्ड, डी.जे. बैग पाईप्स, अलगोजा,शहनाई,ड्रम,बिगुल,ढोल,नगाड़ा एवं झांझ तथा ऐसे अन्य प्रकार के यंत्र जो उच्च ध्वनि उत्पन्न करते है का प्रयोग लोक स्थान या खुले हुए प्रयवेट स्थानसार्वजनिक वीथिका में उपयोग किये जाने पर पूर्णत प्रतिबंध रहेगा । इन स्थानों पर उच्च ध्वनि यंत्रों के उपयोग के पूर्व संबधित एसडीएम े अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । सायलेंस झोन में लोक संबोधन प्रणाली लाउड स्पीकर डीजे, तीव्र ध्वनि संगीत पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा और इस हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जावेगी । म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 के अनुसार उक्त अधिनियम एवं नियम के उल्लघंन करने पर संबधित व्यक्तियों को छह माह के कारावास एवं 1000 रूपये तक के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है एवं अपराध के दोबारा किये गये ध्वनि यंत्र/संबोधन प्रणाली को शासन हित में राजसात किया जा सकता है । रात्रि समय 1000 पीएमसे प्रात: 0600 .एम. के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतप्रतिबंधित होगा । उक्त आदेश सम्पूर्ण रतलाम जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
Trending
- रतलाम : मंत्री चेतन्य काश्यप ने खेल अधिकारी को सौंपा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और हाकी टर्फ निर्माण के लिए भूमि आवंटन आदेश, मंत्री चेतन काश्यप करेंगे प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था
- रतलाम: बी. ए. पी. एस. स्वामीनारायण अक्षरधाम के वरिष्ठ संत विवेकसागर जी का 30 जुलाई को रतलाम आगमन
- रतलाम: उत्तर प्रदेश के चार युवक होटल में बैठ कर बना रहे थे नामी कंपनियों का नकली शैंपू,पुलिस ने मारा छापा, गली गली घूम कर बेचते थे…
- 24 घंटे में रतलाम में 6 इंच तो बजाना में 7 इंच से अधिक बारिश, जानिए जिले में अभी तक कहां हुई कितनी बारिश, जिले के कई हिस्सों में अभी भी स्थिति खराब
- रतलाम: लंबे इंतजार के बाद शहर और जिले में मूसलाधार बारिश, पानी- पानी हुआ रतलाम, सड़कों पर नदी जैसा नजारा, झाली तालाब भी हुआ लबालब, कई जगह घरों और दुकानों में घुसा पानी
- रतलाम: कलेक्टर की कार्रवाई -कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही तथा अनुशासनहीनता पर छात्रावास अधीक्षिका निलंबित
- रतलाम: जिलाध्यक्ष विप्लव जैन के नेतृत्व में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर कल भाजयुमो निकालेगा विशाल मशाल रैली
- रतलाम पुलिस ने किया लुटेरी गैंग का पर्दाफाश-दिन में काम और रात में वारदातों को अंजाम…. डकैती के बाद किया भजन संध्या का आयोजन, मां बेटे सहित गैंग के 9 सदस्य गिरफ्तार, एक फरार