रतलाम 31 अक्टूबर(खबरबाबा.काम)। विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि शुक्रवार2 नवम्बर है। नाम निर्देशन पत्र 2 नवम्बर से 9नवम्बर तक (शासकीय अवकाश दिवस 4 एवं 7नवम्बर को छोड़कर) प्रातः 11 से 3 बजे तक स्वीकारे जायेंगे। नामांकन की अन्तिम तिथि शुक्रवार 9 नवम्बर है। सोमवार 12 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी। अभ्यर्थियों से नाम वापसी के लिये बुधवार 14 नवम्बर की तिथि तय की गई है। मतदान बुधवार 28 नवम्बर को होगा और मंगलवार 11 दिसम्बर को मतगणना होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए पांचो विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है तथा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए की गई व्यवस्थाओं को अवलोकन कर समस्त व्यवस्थाओं को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए विधानसभा क्षेत्रवार रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनके साथ सहायक रिटर्निंग आफिसर भी नियोजित किए गए है। 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा) विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर सुश्री शिराली जैन तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर तहसीलदार रतलाम ग्रामीण एवं नायब तहसीलदार रतलाम रहेंगे। 220रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर श्री राहुल धोटे एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर अधीक्षक भू-अभिलेख रतलाम एवं तहसीलदार रतलाम होंगे। 221 सैलाना (अजजा) विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर श्रीमती लक्ष्मी गामड़ एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर तहसीलदार सैलाना एवं बाजना रहेंगे। 222 जावरा विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर श्री मोहनलाल आर्य एवं सहायक रिटर्निग आफिसर तहसीलदार जावरा एवं पिपलोदा रहेंगे। 223 आलोट (अजा) के लिए रिटर्निंग आफिसर श्री चंदरसिंह सोलंकी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर तहसीलदार आलोट एवं ताल रहेंगे।
यहां जमा होंगे नाम निर्देशन पत्र
जिले में पांचो विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्थान निर्धारित किए जा चुके हैं। 219 रतलाम ग्रामीण (अजजा) विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी रतलाम ग्रामीण कार्यालय पुराना कलेक्टोरेट रतलाम, 220 रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर कक्ष क्रमांक 5 नवीन कलेक्टोरेट भवन रतलाम, 221 सैलाना (अजजा) विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सैलाना, 222 जावरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय जावरा एवं 223 आलोट (अजा) के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय आलोट में नाम निर्देशन पत्र स्वीकारे जायेंगे। उक्त निर्धारित स्थानों पर रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा नाम निर्देशन पत्र निर्धारित समय प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक प्राप्त करेंगे।
अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति रहेगी
नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जारी दिशा-निर्देशों में निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थी के दस्ते में या उसके साथ आने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर 3 वाहन एवं अधिकतम अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने बताया कि आयोग के निर्देश अनुसार 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाकर अभ्यर्थी तथा 4अन्य अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के लिये 1 ही प्रवेश द्वार खुला रखा जायेगा। प्रवेश द्वार पर प्रवेश के वास्तविक समय को रिकार्ड करने के लिये सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिये पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-33 की उपधारा-6के अधीन 1 ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिये किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि1 ही अभ्यर्थी 1 ही निर्वाचन क्षेत्र के लिये 4 सेट से अधिक नामांकन पत्र दाखिल न करे। यदि कोई अभ्यर्थी इस संख्या से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो रिटर्निंग आफिसर अथवा विनिर्दिष्ट रिटर्निंग आफिसर को कहते हुए ऐसे नामांकन पत्र स्वीकार नहीं करना चाहिये। विधि के उपबंधों के अधीन न तो अभ्यर्थी को 4से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है और न ही रिटर्निंग आफिसर को स्वीकार करने का अधिकार है। इनको एकसाथ या पृथक रूप से दाखिल किया जा सकता है।
कोई भी अभ्यर्थी 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्देशित नहीं कर सकता है। यदि अभ्यर्थी उपबंध का उल्लंघन करता है और 1 ही वर्ग के 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के लिये नामांकन पत्रों को दाखिल करता है तो तीसरे, चौथे एवं दाखिले की तारीख एवं समय के अनुसार ऐसे सभी परवर्ती निर्वाचन क्षेत्रों में उसके नामांकन पत्रों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-33(7) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किये जाने के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।
अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक से हस्ताक्षर द्वारा अपना पूरा नाम लिखना अपेक्षित नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि नामांकन पत्र पर किये गये हस्ताक्षर निर्वाचन नामावली में यथा मुद्रित व्यक्ति के पूरे नाम से ठीक-ठाक मिलता हो। यदि वह अपने हस्ताक्षर को सामान्य रूप से अपनाता है, अर्थात 1 या 1 से अधिक आदयाक्षर और उसके बाद उपनाम तो, इसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विधिमान्य हस्ताक्षर माना जायेगा। एक प्रस्ताव 1 ही अभ्यर्थी या विभिन्न अभ्यर्थियों के 1 से अधिक नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। प्रस्ताव के रूप में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रस्ताव नाम वापस नहीं कर सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर को दर्शाने के लिये अपना नाम लिखने में असमर्थ है तो उसे नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किया हुआ माना जायेगा। यदि उसने रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति में उस पत्र पर कोई चिन्ह या अंगूठे का निशान लगाया है तो उस व्यक्ति की पहचान के बारे में समाधान हो जायेगा।