रतलाम 10 अक्टूबर (खबरबाबा. काम) । विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को अपना नामांकन-पत्र भरते समय यदि उसका कोई अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट है, तो उन्हें उसकी जानकारी देनी होगी। उन्हें फार्म-26भरना आवश्यक है। समस्त सोशल मीडिया वेब साइट भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्तर्गत आती है। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सभी सोशल मीडिया पर आने वाले विज्ञापनों का भी पूर्व प्रमाणीकरण करना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। राजनैतिक दल एवं उनके उम्मीदवार आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से करें और इंटरनेट एवं किसी भी सोशल मीडिया पर डाली गई विषय वस्तु के लिये भी निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी, इसलिये आयोग के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिचित करें। अभ्यर्थी या राजनैतिक दल अपने चुनाव प्रचार-प्रसार के खर्च का पूर्ण ब्यौरा देते समय उनके द्वारा सोशल मीडिया पर दिये गये विज्ञापनों के खर्च का ब्यौरा भी देना आवश्यक है।
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