रतलाम 31 मार्च 2020/ कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त व्यावसायिक बैंकों (लघु वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं लोकल एरिया बैंक सहित) सभी प्राथमिक (अर्बन) को-आपरेटिव बैंक, सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं एवं सभी नान बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (हाउसिंग फायनेंस सहित) को कोविद-19 के अन्तर्गत रेगुलेटरी पैकेज जारी करते हुए निर्देश दिए हैं एवं तीन माह तक 1 मार्च से 31 मई तक सभी देय मासिक किश्तों पर ऋण स्थगन (मारेटोरियम) की स्वीकृति प्रदान की जाकर आगामी किश्ते, ब्याज की वसूली आदि तीन माह के पुनर्भुगतान हेतु आगे बढाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रतलाम जिले में कार्यरत सभी माइक्रो फायनेंस कम्पनियों, साहूकारों, शहरी साख सहकारी संस्थाएं एवं वित्तीय लेनदेन करने वाली अन्य संस्थाएं, व्यक्तियों जिनके द्वारा स्वयं सहायता समूह, छोटे कोरोबारियों, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहो आदि को वित्तीय सहायता/ ऋण प्रदान करते हैं एवं दैनिक, साप्ताहिक या त्रैमासिक किश्तों की वसूली करते हैं, वे ऐसे किश्तों, ब्याज वसूली अगली तीन माह (1 मार्च से 31 मई तक) तक स्थगित करें एवं ऐसी किश्तों को आगे बढाएं।
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