रतलाम,15अप्रैल(खबरबाबा.काम)। रतलाम पुलिस ने अवैध गोदाम संचालित कर गैस चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैस एजेंसी के हाकर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से गैस एजेंसी का एक वाहन भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी टंकी में से गैस चोरी कर खाली सिलेंडरों में भरते थे फिर उन्हें ब्लैक में भेजते थे, याने आम जनता के साथ भी धोखा किया जा रहा था।
जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सुचना मिली की मुखर्जीनगर रतलाम के एक मकान में वही पर पास मे रहने वाले गैस टंकी हाकर राजेश राजपुत के द्वारा उसके मिलने वालो के साथ मे अवैध रुप से घरेलु गेस के सिलेंडर (एलपीजी) रख रखे है और उक्त घर के बाहर लोडिंग आटो मे भी गैस सिलेंडर भरे हुए रख रखे है। घर के अंदर ये लोग गैस की टंकियो मे से गेस भरने-निकालने का अवैध काम कर रहे है । मुखबिर सुचना की तस्दीक के लिए पुलिस की टीम बनाई और पुलिस ने खाद्य विभाग के अधिकारी को सूचना देकर संयुक्त कार्यवाही की ।
चल रहा था गोरखधंधा
कार्यवाही के दौरान मुखबिर सुचना अनुसार मकान के बाहर रोड़ किनांरे एक लोडिंग आटो क्र. एमपी43एल1872 खड़ा था जिस पर अल्पा गैस एजेंसी लिखा हुआ था। लोडिंग में इंडेन कंम्पनी की 14.2 किलो क्षमता वाली 19 भरी हुए गैस सिलेंडर रखे पाये गए और मुखबिर द्वारा बताए अनुसार मकान की तस्दीक करते मकान में 14.2 किलो क्षमता वाले इंडेन कम्पनी के 14 घरेलु गेस सिलेंडर व 06 व्यावसयिक गेस सिलेंडर 19 किलो क्षमता वाले रखे पाये गये । मकान मे चार लोग भी मिले जिनके नाम पुछताछ पर राजेशकुमार पिता मोहनसिंह उम्र 47 वर्ष निवासी मुखर्जीनगर रतलाम, रोशनसिंह पिता राजेशकुमार उम्र 22 वर्ष मुखर्जीनगर रतलाम, सवाईसिंह पिता अजयसिंह उम्र 45 वर्ष नि. आशारामबापु नगर रतलाम एवं बापुसिंह पिता माँगुसिंह उम्र 26 वर्ष ग्राम उगरान(पिपलियामंडी-मंदसौर) होना बताया । उक्त गेस सिलेंडर के अलावा मौके से उक्त चारो के कब्जे से एक बड़ा स्परिंग बेलेंस, एक छोटा डिजिटल बेलेंस, एक चाकु, एक गैस अंतरण पाईप (बंशी) , गैस डायरिया -7, गैस टंकियों के ढक्कन पाये गये । उक्त चारो से पुछताछ पर राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष मुखर्जीनगर रतलाम ने खुद को अल्फा गेस कंपनी रतलाम का हॉकर व शेष तीनो को गैस सिलेंडरो से गैस निकाल कर दुसरे सिलेंडरो मे भरने वाले सहयोगी होना बताया ।
राजेशकुमार से उक्त स्थल पर गेस सिलेंडर रखने की अनुमति, लोडिंग आटो के कागजात, उक्त सिलेंडरो के दस्तावेज आदि माँगने पर कोई दस्तावेज पेश नही किये। मौके के अवलोकन से राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर रतलाम व उसके तीन साथियो के द्वारा मोके पर बिना अनुमति के गेस सिलेंडर संग्रहित कर रखे थे व बिना अनुमति के एक सिलेंडर से दुसरे सिलेंडर मे गेस अंतरित की जाना पाया जाकर घरेलु गैस सिलेंडरो का अवैध संग्रहण व अवैध अंतरण तथा अवैध कारोबार करना पाया जाने से मोके पर उप.खाद्य अधिकारी एएसओ के द्वारा पंचनामा व संबंधितो के कथन आदि की कार्यवाही की गई ।मौके पर मिले उक्त सामान को जप्त कर राजेशकुमार पिता मोहनसिंह राजपुत उम्र 47 वर्ष नि. 19 मुखर्जीनगर रतलाम व उसके तीन साथियो के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
जनता से भी धोखा
मौके से जो सामान मिला है उससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि आरोपी गैस सिलेंडरों की डिलीवरी के पहले उनमें से 3 से 4 किलो गैस चोरी कर खाली सिलेंडर में भरते थे और बाद में उन सिलेंडर को ब्लैक में बेच देते थे। जाने आम जनता के साथ भी धोखा किया जा रहा था।