रतलाम, 7जून(खबरबाबा.काम)।विमान यात्रा की तरह ही अब ट्रेन में सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को सतर्क रहना होगा। ट्रेन डिब्बों में अत्यधिक सामान ले जाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक पुराने ‘सामान अनुज्ञा नियम’ को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देनी होगी। इसके लिए रतलाम रेल मंडल में तो 8जून शुक्रवार याने कल से 22जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने पर जुर्माना वसुला जाएगा।
नियम के मुताबिक यात्री स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम सामान तक बिना अतिरिक्त भुगतान किए ले जा सकते हैं और पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर स्लीपर क्लास के यात्री 80 किलोग्राम और सेकेंड क्लास के यात्री 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है।
अभियान के तहत अब अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है। रेल सूत्र के अनुसार यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर निगरानी रखने के लिए आकस्मिक चौंकीग की जाएगी। इस नियम को सख्ती से लागू करने लिए रतलाम रेल मंडल में 8 जून से 22 जून तक अभियान चलाया जा रहा है।
जानें क्या कहता है नियम-
– अगर कोई यात्री 80 किलो सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो वह तय सीमा से अतिरिक्त 40 किलो सामान के 109 रुपए देकर लग्गेज वैन में बुक करा सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है और पकड़ा जाता है तो उसे 654 रुपए का जुर्माना देना होगा।
-इसी तरह एसी फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलो सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। इसके अलावा उनके लिए सामान ले जाने की तय सीमा 150 किलोग्राम है, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त 80 किलो सामान का किराया भरना होगा।
-एसी टू टियर के यात्री 50 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। वहीं इनके लिए अधिकत्तम सीमा 100 किलोग्राम है, लेकिन इसके लिए उन्हें सीमा से अतिरिक्त 50 किलोग्राम का किराया देना होगा।
इनका कहना है
ट्रेन में सामान ले जाने को लेकर पूर्व से नियम है, नियमों का सख्ती से पालन करते हुए रतलाम रेल मंडल में 8 जून से इस सबंध में विशेष अभियान चलाया जाएगा.
–एम. के. पांडे, पीअारआई, रतलाम रेल मंडल
Trending
- रतलाम: किराएदार, बंगाली कारीगरों,होटल, धर्मशाला, लाज में रुकने वाले यात्री एवं कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य…कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेश बाथम द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
- खुले में कचरा डालने वाले 2 व्यक्तियों पर हुआ जुर्माना
- अभा ग्राहक पंचायत ने किया रतलाम प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत, संचालित प्रकल्पों के लिए मीडिया से सहयोग का आह्वान किया
- रतलाम:जिले में सतर्कता-एसपी अमित कुमार के निर्देश पर पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर चलाया चेकिंग अभियान
- रतलाम: पुलिस की कार्रवाई-फर्जी तरीके से सिम बेचने पर एक आरोपी गिरफ्तार,बिना आईडी प्रूफ के दूसरे के नाम पर एक्टिवेट सिम दी, सादी वर्दी में ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस
- रतलाम पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत चलाया गया चेकिंग अभियान… होटल, लाज, धर्मशाला में रुके संदिग्धों की चेकिंग की गई, किराएदारों की भी चेकिंग शुरू
- रतलाम: बीमा कंपनी को इलाज की राशि ब्याज सहित देने का आदेश
- पाकिस्तान पर आसमान के बाद समंदर से बरपा कहर! INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह को किया तबाह