रतलाम, 29 सितंबर (खबरबाबा.कॉम)। नगर परिषद धामनोद के उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित पार्षद लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया को पद के दुरुपयोग और नगर परिषद के टेंडर में संलिप्तता के मामले में पार्षद पद से पृथक कर दिया गया है। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम, 1961 की धारा 41(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है। इस संबंध में आदेश 28 सितंबर 2026 को जारी किया गया।
जानकारी के अनुसार, नगर परिषद धामनोद के उपाध्यक्ष लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता चतरसिंह के विरुद्ध जनसुनवाई के माध्यम से पद के दुरुपयोग को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर के आदेश के अनुपालन में की गई।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की गई। इसमें लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया द्वारा अपने परिवार के नाम से संचालित सिसोदिया टेंट हाउस एवं लाइट डेकोरेशन, बस स्टैंड धामनोद फर्म के बिलों की राशि का भुगतान प्राप्त करने तथा नगर परिषद के टेंडर में संलिप्तता संबंधी शिकायत में दोषसिद्ध पाए जाने का उल्लेख आदेश में किया गया है।
इन तथ्यों के आधार पर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने धारा 41(1) के तहत कार्रवाई करते हुए लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया को नगर परिषद धामनोद के निर्वाचित पार्षद पद से पृथक करने के आदेश जारी किए हैं।