रतलाम। कांग्रेस नेता और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष डी.पी. धाकड़ (दुर्गा प्रसाद धाकड़) के मामले में शुक्रवार को हाइकोर्ट इंदौर बैंच में सुनवाई की गई। महज डेढ़ मिनिट की बहस के दौरान पुलिस की ओर से एड्वोकेट रोहित मंगल ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा और प्रकरण की सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए आगे बढ़ा दी गई।
डी.पी. धाकड़ ने धामनोद हिंसा के बाद अपने खिलाफ दर्ज किए अपराध के मामले में हाइकोर्ट में अपील की है। धाकड़ की ओर से कहा गया है कि राजनैतिक प्रतिद्वंतिता के कारण दबाव में पुलिस ने हत्या का प्रयास सहित अन्य कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। गत सप्ताह बुधवार को इस मामले की इंदौर बैंच में पहली सुनवाई के बाद 21 जुलाई को पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करना थी। पुलिस की ओर से एड्वोकेट रोहित मंगल ने कोर्ट के सामने मांग रखी कि इस प्रकरण में शासन का पक्ष एडिशनल एड्वोकेट जनरल श्री सुनील जैन रखेंगे, लिहाजा सुनवाई के लिए अगली तारीख दी जाए। डी.पी. धाकड़ के वकील श्री अजय बागड़िया के अनुसार हम अपनी ओर से न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के समक्ष सारे तथ्य रख चुके है, अब पुलिस को डायरी प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखना है। 28 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि डी.पी. धाकड़ की ओर से संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाइकोर्ट में अपील दायर की गई है। इस अपील के माध्यम से कोर्ट से पुलिस प्रकरण को समाप्त करने की मांग की गई है। 4 जून को हुई धामनोद हिंसा के मामले में पुलिस ने डी.पी. धाकड़, राजेश भरावा और भगवती पाटीदार के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तारी पर 20 हजार रूपए ईनाम घोषित किया हुआ है।
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