रतलाम,7जनवरी(खबरबाबा.काम)।परिवहन विभाग के अमले ने सोमवार को फिर से स्कूल बसों की जांच की। इस दौरान तीन स्कूलों की बसों में अनियमित्ताएं उजागर हुई तो टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान रतलाम पब्लिक स्कूल की एक दर्जन बसों को जब्त कर पुलिस लाइन में खड़ा कर दिया गया। अमले ने दिल्ली पब्लिक स्कूल की बसों की जांच की तो उनमें स्पीड गर्वनर के तार खुले मिले और जीपीएस भी नहीं थे। इस पर टीम ने उनके फिटनेस निरस्त कर दिए। वहीं बोधी इंटरनेशनल स्कूल की दो बसों में कमियां उजागर होने पर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की। वहीं दूसरी और पुलिस-प्रशासन ने दोपहर में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में स्कूल संचालको की बैठक भी ली। एसपी अमित सिंह ने स्कूल संचालकों को साफ शब्दों में वाहनों को लेकर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए और यह भी कहा कि बच्चे दुपहिया वाहन लेकर स्कूल आए तो पुलिस चालानी कार्रवाई कर जुर्माना स्कूल प्रबंधन से वसुलेगी।
बैठक में एसपी अमित सिंह ने कहा कि अभिभावकों से स्कूल फीस ले रहे है, तो सुविधाएं भी दें। नए नियमों के तहत स्कूल बस की गति अब ४० किमी प्रति घंटे से अधिक की नहीं रहेगी, वरना चालक-परिचालक के साथ स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। बैठक में प्रभारी कलेक्टर सोमेश मिश्रा,एडीएम डा.कैलाश बुंदैला,एएसपी प्रदीप शर्मा,जिला परिवहन अधिकारी जया वासवा मौजद थे। प्रशासन ने स्कूल बसों के साथ ऑटो व मैजिक वाहनों में बच्चों को क्षमता से अधिक ले जाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि कोई वाहन एेसा दिखा तो मैं गाड़ी जब्त कर स्कूल संचालक व प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकांश स्कूल बसों की आपातकालीन दरवाजे के पास सीट लगा रखी है, उसे निकाले। एसपी ने स्कूल संचालकों से सप्ताह में एक बार एक कक्षा ट्रैफिक सेंस को लेकर लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप कक्षा लगाए मैं स्वयं व अन्य अधिकारी उसमें बच्चों को पढ़ाने आएंगे। प्रभारी कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि जिन भी स्कूलों से संचालक व प्रबंधक नहीं आए उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। वहीं सात दिन के भीतर स्पीड गर्वनर, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, फिटनेस प्रमाण पत्र लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी स्कूल संचालकों से अगले सोमवार को शाम ५ बजे तक उन्हें वाहन सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार नियमों के पालन किए जाने से जुड़े प्रमाण पत्र देने के निर्देश भी दिए है।
एसपी ने सभी स्कूल संचालकों से कहा कि यदि कोई भी बच्चा उनके स्कूल में दोपहिया वाहन लेकर आता है, तो पुलिस उस पर चालानी कार्रवाई करेगी और जुर्माने की राशि स्कूल प्रबंधन से वसूलेगी।
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