रतलाम,27 मार्च(खबरबाबा.काम)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृत्युजंय सिंह ने एक साल पूर्व हुए जघन्य सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में मंगलवार को फैसला सुनाया। उन्होने कोरियर कंपनी के कर्मचारी लोकेन्द्रसिंह ह्त्याकांड के दो आरोपियों को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एंव पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं भरने पर आरोपियों को छह-छह माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
उपसंचालक अभियोजन एस.के.जैन ने बताया कि बायजी का वास रतलाम निवासी लोकेन्द्रसिंह पिता रायसिंह 35 वर्ष का शव खुन से लथपथ अवस्था में 21 फरवरी 2017 को बिलंपाक थाना क्षैत्र अंतर्गत धराड़ और टोल टैक्स नाका के बीच खेत में पड़ा मिला था। बिलंपाक पुलिस को धराड़़ निवासी विनोद ने इसकी सूचना दी थी, जिस पर तत्कालिन थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया था। मृतक लोकेन्द्र की शिनाख्त उसके बहनोई क्षितीज राजपुत ने की थी। लोकेन्द्र कोरियर बाय का काम करता था। घटना वाले दिन वह बदनावर-बडऩगर के कोरियर देने गया था। बदनावर से अपने मित्र कपिल पिता राधेश्याम 30 वर्ष निवासी महेश नगर और सुभाष पिता रमेश 37 वर्ष निवासी राजीव नगर रतलाम के साथ मोटर साइकल पर रतलाम आ रहा था। तीनों ने सातरुंड़ा से देशी शराब खरीदी थी और घटना स्थल पर बैठकर शराब पी थी। लेन-देन के विवाद को लेकर सुभाष और कपिल ने लोहे के सूजे से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। बिलंपाक पुलिस ने 4 मार्च 2017 को अंधेकत्ल का पर्दाफाश करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुछताछ में आरोपियों ने मृतक से 35 हजार 900 रुपए की लूट करना कबूला। पुलिस ने इस पर उनसे लूटे गए रुपए, कोरियर का सामान और मोटर साइकल आदी जब्त कर न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा मृतक के खुन से आरोपियों के खुन लगे कपड़ो का डीएनए परीक्षण भी कराया गया था। इसकी रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ आई थी।
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