रतलाम, 17 अप्रैल(खबरबाबा.काम)। जिला स्तरीय जनसुनवाई आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने जनसुनवाई में 116 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए निराकरण के आदेश संबंधित विभागों को जारी किए।
जनसुनवाई में मोती नगर रतलाम निवासी मनमोहन राठौर ने आवेदन दिया कि वह सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के हाट रोड स्थित एटीएम पर सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी पर तैनात था, परन्तु उसकी नियोक्ता हैदराबाद की कंपनी द्वारा उसे दो माह का वेतन नहीं दिया गया है। आवेदन पर कलेक्टर ने जिला श्रम पदाधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार श्रीमती शमा बी निवासी नाहरपुरा रोडने आवेदन दिया कि उसके द्वारा सहारा एंड बेनीफिट के तहत खाता खुलवाया गया था जिसमें 600 रुपये प्रतिमाह जमा कराए गए। खाता खुलवाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी उसके द्वारा जमा की गई धनराशि नहीं दी जा रही है। कलेक्टर द्वारा आवेदन पर पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के लिए कहा गया। ग्राम नेगड़दा निवासी दौलतराम मालवीय ने आवेदन दिया कि उसके तथा उसके पिता के मध्य तहसीलदार द्वारा समझौता करवाया गया था। पुत्र द्वारा पिता को जमीन के 60 हजार रुपये देना थे, उसके एवज में पिता की जमीन पुत्र को लीज पर देना थी, परन्तु उसके पिता द्वारा उसे डराया धमकाया गया है, शौचालय की चाबी भी छीन ली है। आवेदन पर संबंधित अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार ग्राम बाजेड़ा तहसील रतलाम निवासी ईश्वरलाल ने आवेदन दिया कि उसके खेत में मोहल्ले का पानी छोड़ दिया गया है। खेत तालाब जैसी स्थिति बन गई है, खेती नहीं हो पा रही है। सरपंच द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही है, इस आवेदन पर तहसीलदार रतलाम को कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए।
जनसुनवाई में नामली के कैलाश जोगचन्द ने आवेदन दिया कि उसके मकान का पट्टा बनवाया जाए। शासन की योजनाओं का लाभ भी दिया जाए। उसका पड़ौसी उसके मकान की कच्ची दीवारें तोड़कर उस पर मकान बनवा रहा है। थाने में रिपोर्ट करने पर पुलिस द्वारा पट्टा मांगा जाता है। आवेदन पर कलेक्टर ने रतलाम तहसीलदार को कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी प्रकार प्रार्थी महेश कुमार निवासी संधला ने आवेदन दिया कि वह अपने खेत पर मेड़ बना रहा था परन्तु वनविभाग के अधिकारी ने यह कहकर कि तुम वनविभाग की जमीन पर काम कर रहे हो, उसका ट्रेक्टर जब्त कर लिया। आवेदक ने ट्रेक्टर छुड़वाने के लिए आवेदन किया। कलेक्टर ने जिला वन मंडलाधिकारी को निर्देश दिए कि प्रकरण की जांच करके प्रतिवेदन दे। कोठारी वास रतलाम निवासी अख्तर बी तथा चंदा ने आवेदन दिया कि उनको विधवा पेंशन तथा परित्यक्ता पेंशन एक साल से बंद कर दी गई है। आवेदन पर निगमायुक्त को कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
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