रतलाम, 4 जून(खबरबाबा.काम)। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में सोमवार को कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को सख्ती से निर्देशित किया कि वर्षा अथवा तेज हवा के दौरान यदि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आता है तो तत्काल एक्शन लेकर विद्युत व्यवस्था बहाल की जाए। कंपनी के अमले द्वारा इस संबंध में गत दिनां देरी बरतने पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आप एक कंपनी है, अपनी सेवा के बदले आप उपभोक्ता से पैसा लेते हैं तो आपको बिजली आपूर्ति में व्यवधान आने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सेवा बहाली करना ही होगी। आप अपना सूचनातंत्र मजबूत करे, जहां भी विद्युत आपूर्ति नहीं हो, तत्काल आपका अमला पहुंचे। कम से कम समय में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि विद्युत संबंधी मामलों में शासन द्वारा भोपाल में स्थापित राज्य स्तरीय हेल्प लाईन नंबर 07552551222 स्थापित किया गया है। इस कॉल सेंटर का व्यापक प्रचार-प्रसार उपभोक्ताओं के मध्य किया जाए। विद्युत संबंधी कोई भी शिकायत इस नंबर से की जा सकती है। इसके अलावा रतलाम जिले के लिए भी इसी प्रकार कॉल सेंटर स्थापित किया जाए। बैठक में सीईओ जिपं सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर डॉ. कैलाश बुन्देला तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश
कलेक्टर ने बैठक में ट्राइवल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। तत्काल कार्यवाही की जाकर सीसीटीवी शत प्रतिशत छात्रावासों में लगवाए जाए। छात्रावासों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ट्राईवल विभाग पोर्टल पर पासवर्ड स्वीकार करने में देरी नहीं बरते। विभाग द्वारा बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए बच्चों की आधार सीडिंग प्रगति की समीक्षा भी कलेक्टर ने की। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र श्री अमरसिंह मोरे ने बैठक में बताया कि रतलाम के एल्कोहल प्लांट को डिसमेंटल करने की अनुमति प्राप्त हो गई है। इसका वेल्यूवेशन किया जाना है इसके लिए कलेक्टर द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को वेल्यूवेशन कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
शोकाज नोटिस देने के निर्देश
जिले में 112 उचित मूल्य दुकाने महिला स्व-सहायता समूह को आवंटित की जाना है। इसकी समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जावरा, पिपलोदा, सैलाना तथा रतलाम ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित प्रगति नहीं पाने पर संबंधित सहायक आपूर्ति अधिकारियों तथा खाद्य निरीक्षकों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिला योजना अधिकारी ने बैठक में बताया कि जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिले की कई ग्राम पंचायतों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था नहीं की गई है। दण्ड संहिता के तहत ऑफलाईन इस प्रकार के प्रमाण-पत्र नहीं निकाले जा सकते हैं, अन्यथा दण्डित किए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार मृत्यु के मामले में मृत्यु के कारणों का प्रमाण पत्र भी जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसकी इंटरनेशनल कोडिंग होती है जिससे शासन द्वारा पता लगाया जाता है कि किन क्षेत्रों में किन कारणों से मृत्यु ज्यादा हो रही है। इस आधार पर शासन द्वारा स्वास्थ्य नीति तैयार की जाती है। कलेक्टर ने प्रमाण पत्रों की ऑनलाईन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सीईओ जिपं एवं सीएमएचओ को दिए। बैठक में बताया गया कि ÓÓछू लो आसमाँ” कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम का द्वितीय चरण 4 जून से आरंभ हो गया है। इसमें 70 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले बच्चों की काउन्सिलिंग की जाएगी।