रतलाम, 19जुलाई(खबरबाबा.काम)। एसपी गौरव तिवारी ने जिले में लंबित स्थाई वारंटो की तामिली के लिए इनाम घोषित कर दिया है ।कुल 392 पेंडिंग स्थाई वारंटी पर 1 से 10 हजार तक का इनाम घोषित किया गया है।
जिले में पेंडिंग स्थाई वारंट की तामील के लिए अभियान शुरू किया गया है ।इसके तहत एसपी गौरव तिवारी ने वर्ष 2010 तक के सभी पेंडिंग वारंट पर दस हजार का इनाम घोषित किया है। 2010 तक के 231 वारंट पेंडिंग है ।वहीं वर्ष 2010 से 2013 के 96 पेंडिंग वारंट पर 5 हजार का इनाम घोषित किया गया है ।वर्ष 2014 से 2016 के 59 पेडिंग स्थाई वारंट पर पर तीन हजार का इनाम घोषित किया गया है ।इसी तरह वर्ष 2017 के पांच पेंडिंग वारंट पर 2 हजार और 2018 के 1 पेडिंग वारंट पर 1 हजार का इनाम घोषित किया गया है।
सीट बेल्ट नहीं बांधने पर बनेगा चालान
SP गौरव तिवारी ने यातायात सुधार अभियान के तहत हाइवे पर चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं बांधने पर भी चालानी कार्रवाई करने के निर्देश थाना और यातायात पुलिस को दिए हैं। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने और लाइसेंस निरस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी गौरव तिवारी ने बिना बीमा चल रहे वाहनों को जप्त करने के निर्देश दिए हैं ,वही माल वाहक वाहनों पर सवारी ढोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कहा है
क्राइम मीटिंग में दिए निर्देश
गुरुवार को एसपी गौरव तिवारी ने अपनी पहली क्राइम मीटिंग भी ली। उन्होंने थाना प्रभारी को साफ शब्दों में कह दिया है कि थाने पर आने वाले फरियादियों की तत्काल सुनवाई करते हुए FIR दर्ज करें और निष्पक्ष रुप से जांच करें ।थाने पर यदि सही सुनवाई हो जाएगी तो जनता को SP ऑफिस और एसडीओपी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। थानों पर होने वाली कार्रवाई पर सतत मॉनिटरिंग की जाएगी । एसपी गौरव तिवारी ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक थाना प्रभारी को प्रतिदिन सुबह 4 घंटे और शाम को 2 घंटे थाने पर बैठकर आम जनता की सुनवाई भी करना है। थाना प्रभारी यदि सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो उन पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा ।उन्होंने उपनिरीक्षकों द्वारा थाना चलाने के संकेत भी दे दिए। करीब 6 घंटे चली क्राइम मीटिंग में एसपी गौरव तिवारी ने थाना प्रभारियों को यह भी निर्देश दिए कि चोरी, नकबजनी ,मर्ग और गंभीर मामलों में थाना प्रभारी स्वंय घटनास्थल पहुंचे। SP ने यह भी निर्देश दिया है कि थाने पर शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों से लिखित में आवेदन लाने के लिए नहीं कहा जाए और थाने पर ही उसे कागज उपलब्ध कराकर उसका आवेदन भी लिखा जाए।
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