नई दिल्ली,26सितम्बर(खबरबाबा.काम)। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़ा फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध्य करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आधार को लेकर सारी आशंकाएं खत्म हो गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती। जस्टिस सिकरी ने कहा कि आधार की वजह से समाज का निचला तबका सशक्त हुआ है और उसे पहचान मिली है।
आधार कहां जरूरी और कहां नहीं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब बैंक खाते से आधार लिंक करवाना जरूरी नहीं होगा।
स्कूलों में दाखिले के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा, अभिभावकों की मंजूरी लेनी पड़ेगी।
इनकम टैक्स रिटर्न में आधार जरूरी होगा, यानि आधार को पैन नंबर से लिंक करवाना होगा।
मोबाइल कंपनियां आधार नहीं मांग सकती, यानि सिम कार्ड को आधार से लिंक करवाने की जरूरत नहीं।
कोर्ट की अनुमति के बिना बायोमीट्रिक डेटा किसी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा।
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