भोपाल,26दिसम्बर(खबरबाबा.काम)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने बताया कि 26 दिसम्बर 2018 के बाद निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों जैसे – जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का स्थानांतरण राज्य शासन के द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
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