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Home»All News»जिले में धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश,2 अप्रैल से यह रहेगा जरुरी वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय
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जिले में धारा 144 के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश,2 अप्रैल से यह रहेगा जरुरी वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय

SamagraBy SamagraApril 1, 2020No Comments3 Mins Read
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रतलाम, 1अप्रैल(खबरबाबा.काम)/जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों को प्रयोग मिलाते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं.
जिला दंडाधिकारी द्वारा लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के तहत जिले में टोटल लॉक डाउन घोषित है .किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है .जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं .किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में भारी लोगों का आगमन प्रतिबंधित है.केवल माल वाहन को छोड़कर इसी प्रकार जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित है.जिले के सभी शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं. अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त हैं.मेडिकल दुकान, अस्पताल ,सब्जी ,खाद्य सामग्री अर्थात ग्रोसरी आइटम ,दूध की दुकान ,सांची पार्लर ,पीडीएस दुकान ,एलपीजी गैस सिलेंडर, बॉटलिंग एवं आपूर्ति गतिविधियां पेट्रोल पंप एवं सभी बैंकों के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं.
इसी प्रकार सब्जी मंडी प्रातः 5:00 बजे से प्रातः 8:30 बजे तक तथा सब्जी की फुटकर दुकानें फल दूध किराना दुकानें प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक खुली रहेंगी. तत्पश्चात बंद की जाएगी.घर पर बंदी से दूध वितरण की अनुमति है. इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा. अति आवश्यक होने पर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए परिवार से एक व्यक्ति ही सीमित समय है तो निकल सकेगा तथा खरीदारी करते समय क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से 1 से 2 मीटर की दूरी बनाते हुए कतार में रहेंगे.दुकान के बाहर चौराहों आदि पर अनावश्यक भीड़ के रूप में रहना प्रतिबंधित है .घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हाकर प्रातः 6:30 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. मास्क सैनिटाइजर दवाइयां आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी .आवश्यक वस्तुओं दवाइयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. धार्मिक स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी इमाम पादरी ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी. रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत संचालित की जाने वाली आटा चक्की की दुकानों पर प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक केवल पिसाई हेतु अनाज दिया लिया जा सकेगा तथा इसके अतिरिक्त अन्य समय में चक्की केवल मात्र पिसाई कार्य हेतु चालू रखी जाएगी. पशु पक्षियों के चारा एवं दाना पानी देने की छूट प्रदान की गई है.आदेश आगामी 15 अप्रैल की रात्रि 12:00 बजे तक प्रभाव शील है.

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