रतलाम,13दिसम्बर(खबरबाबा.काम)। शहर में करीब 12 वर्ष पूर्व हुए दंगों के मामले में रतलाम के तृतीय अपर सत्र न्यायधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने फैसला सुनाया है। इस मामले में न्यायालय ने 35 आरोपियों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दंगों से जुड़े मामले में कुल 38 लोगों के खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा था, जिसमें एक को न्यायालय ने बरी किया है, जबकि दो लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
अपर लोक अभियोजक तरुण शर्मा और विनोद जैन ने बताया कि 3 सितंबर 2010 की रात करीब 10:30 बजे दानीपुरा क्षेत्र में आरोपियों द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही थी, जिसकी सूचना पर थाना स्टेशन रोड पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उत्पात मचाने वालों के पास तलवार, लाठी और अन्य हथियार थे। पुलिस ने समझाना चाहा लेकिन यह नहीं माने और पुलिस पर भी पथराव कर दिया था। इसके साथ ही इन लोगों के द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगाई गई। एक ट्रक को भी जलाया गया था। इसके बाद शहर के दो थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाना पड़ा था।
अभियोजन के अनुसार उक्त मामले में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427, 435, 332 में पांच 5 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। फैसले के दिन जिला न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। हर किसी को इस फैसले का इंतजार था। भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था।