रतलाम,7 फरवरी,(खबरबाबा.काम) | जिले के जावरा में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश रुपेश शर्मा एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी में आरोपी विष्णुलाल पिता जगदीश कुमावत, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम रणायरा जिला रतलाम और जानकीलाल पिता राधेश्याम पाटीदार, उम्र 30 वर्ष, निवासी रणायरा जिला रतलाम को दोषी पाया | दोनों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया है|
विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि 29 अगस्त 2017 को थाना कालुखेडा की मावता चौकी पर पदस्थ एसआई एन.एस.ओहरिया ने मुखबीर सूचना पर रानीगांव फंटा से मोटर साईकल पर दो प्लास्टिक के बोरों मे अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा ले जाते आरोपियों को पकड़कर 52 किलो डोडाचुरा जप्त किया था| दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर कालुखेडा थाना में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया और 26 दिसंबर 2017 को विशेष न्यायालय जावरा में चालान पेश किया था | न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण विष्णुलाल एवं जानकीलाल को दोषसिद्ध किया है ।