रतलाम,20मार्च(खबरबाबा.काम)। नगर परिषद जावरा सीएमओ की शिकायत पर जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने 6 कालोनियों के मामले में कालानाइजरों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। अधिकांश कॉलोनाइजर रतलाम के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पूर्व कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जावरा में इन कालोनियों के निरीक्षण के दौरान एफआईआर के निर्देश दिए थे।
यह कार्रवाई कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं करने और बंधक प्लाटों निर्माण के मामले में की गई है। जावरा औद्योगिक थाना अंतर्गत आने वाली प्रताप नगर 1,प्रताप नगर2, प्रताप नगर 3, बन्नाखेड़ा (प्रताप नगर के पास), बन्नाखेड़ा, नित्यानंद धाम कॉलोनी मामले में जावरा नगर परिषद सीएमओ के जांच प्रतिवेदन पर पुलिस ने धारा 420 और 34 के तहत FIR दर्ज की है।
जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कॉलोनी विकास की सक्षम अनुमति के बाद भी कॉलोनाइजरों द्वारा नियम और निर्देशों के अनुसार कॉलोनीयो का समुचित विकास नहीं किया गया। प्लाट विक्रय करते समय क्रेता को सड़क ,स्ट्रीट लाइट ,नाली, पानी की टंकी, बगीचे का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जो आम जनता के साथ धोखाधड़ी है। बंधक प्लाट पर भी मकान निर्माण कर दिए गए हैं।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाने में मणिलाल पिता पूनमचंद घोटा निवासी घांस बाजार रतलाम, हातिम अली पिता ताहिर अली निवासी भरावा की कुई रतलाम, कुतुबुद्दीन पिता हातिमभाई , हातिम पिता ताहिर के मुख्तियारआम चंद्रप्रकाश भंडारी, उषा पति चंद्रप्रकाश निवासी नोलाईपुरा, संजय पिता दीनदयाल निवासी धामेड़ी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
ज्ञातव्य की कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने 10 दिन पूर्व जावरा में इन कालोनियों के निरीक्षण के दौरान कार्रवाई के निर्देश दिए थे।