रतलाम 28 मार्च(खबरबाबा.काम) । नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु जमीनी निरीक्षण के तहत नगर निगम द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई है जिसके तहत् स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा गीता मंदिर रोड़ पर फल-सब्जी विक्रेताओं से अमानक पॉलीथीन बैग जब्त कर संबंधितों पर जुर्माना कर भविष्य में अमानक पॉलीथीन बैग उपयोग ना करने की हिदायत दी गई।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले ने गीता मंदिर रोड़ पर चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु जमीनी निरीक्षण के दौरान फल-सब्जी विक्रेता से 12 किलो अमानक पॉलीथीन जब्त कर 250-250 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।
शासन निर्देशानुसार प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं जैसे प्लास्टिक स्टिकर सहित इयर बड्स, गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाले प्लास्टिक की डंडियॉं, प्लास्टिक के झंडे, केंडी स्टिक्स, आईस्क्रीम की डंडियॉं, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, कटलर, मिठाई के डिब्बे के इर्द गिर्द लपेटने या पैकेजिंग फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टियरर आदि के निर्माण परिवहन, भंडारण, विक्रय और उपयोग करने वालो पर कार्यवाही की जा रही है।
रतलाम नगर के उक्त सामग्रीयों निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन, भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग ना करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के निर्देशन में झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, तरूण राठौड़, विराट मेहरा, आशीष चौहान, स्पॉट फाईन टीम के राकेश शर्मा आदि के द्वारा की गई।