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Home»रतलाम»रतलाम: धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी -कलेक्टर और एसपी कार्यालय में नहीं हो सकेंगे धरना, आंदोलन और प्रदर्शन,100 मीटर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित
रतलाम

रतलाम: धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी -कलेक्टर और एसपी कार्यालय में नहीं हो सकेंगे धरना, आंदोलन और प्रदर्शन,100 मीटर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित

EditorBy EditorDecember 7, 2024No Comments3 Mins Read
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रतलाम: धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी -कलेक्टर और एसपी कार्यालय में नहीं हो सकेंगे धरना, आंदोलन और प्रदर्शन,100 मीटर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित
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रतलाम: धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी -कलेक्टर और एसपी कार्यालय में नहीं हो सकेंगे धरना, आंदोलन और प्रदर्शन,100 मीटर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित

रतलाम: धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी -कलेक्टर और एसपी कार्यालय में नहीं हो सकेंगे धरना, आंदोलन और प्रदर्शन,100 मीटर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित

रतलाम, 7दिसम्बर(खबरबाबा.काम)। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राजेश बाथम ने कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस व आंदोलन आदि करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध दोनों ही कार्यालयों के बाहर 100 मीटर के दायरे तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा जारी आदेश के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है।
इसमें बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक रतलाम द्वारा 6 दिसंबर 2024 को एक प्रतिवेदन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अधीनस्थ प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि विभिन्न दलों, संघों एवं समूहों द्वारा अपनी समस्याओं एवं मांगो को लेकर आए दिन कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम परिक्षेत्र में जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं स्वनि विस्तारक यत्रों के माध्यम से नारेबाजी की जाती है। इससे परिक्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों , न्यायालयों के दैनिक एवं सार्वजनिक हित के काम-काज पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में बताया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाये जाएं जिनसे कि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। इस संबंध में किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने, जन-धन की हानि पर अंकुश लगाने तथा जन समुदाय पर नियंत्रण किये जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध की घोषणा करना आवश्यक है।
इसके चलते ही जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय परिक्षेत्र में लोक प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक के लिए प्रभावशील रहेगा।

यह सब रहेगा प्रतिबंधित

आदेश के अनुसार कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक जिला कार्यालय परिसर और उसके बाहर 100 मीटर की परिधि में उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा। इसके चलते इस क्षेत्र में कोई भी दल, संघ, संगठन अथवा समूह अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर सभा, धरना एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करेगा।

दंडनीय कार्रवाई होगी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी मानकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत् अभियोजित किया जाएगा।
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