रतलाम,24जून(खबरबाबा. कॉम)।शहर के चर्चित एटीएम चोरी प्रकरण में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2017 में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से 21 लाख रुपए से अधिक की चोरी से जुड़ा था।
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अरुण सिंह ठाकुर ने 19 जून 2026 को पारित निर्णय में आरोपी कमलेश मालवीय और हरिओम मालवीय (पिता कालूराम) को धारा 380, 120-बी एवं 414 भादवि के तहत दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 7 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं हरिओम मालवीय और अनिल चौहान को धारा 380/120-बी एवं 414 भादवि में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
एटीएम का लॉक तोड़कर उड़ाए थे 21 लाख रुपए
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्यवार के अनुसार 1 सितंबर 2017 को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसबीआई एटीएम में कैश शॉर्ट होने की सूचना मिली थी। जांच में पाया गया कि एटीएम का लॉक खुला हुआ था और उसमें रखी नकदी गायब थी। अज्ञात बदमाशों ने एटीएम मशीन का वॉल्ट खोलकर करीब 21.02 लाख रुपए चोरी कर लिए थे।
पुलिस ने अपराध क्रमांक 558/17 दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान एटीएम गार्ड एवं अन्य गवाहों द्वारा आरोपियों की पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली दोषसिद्धि
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजेंद्र सिंह गेहलोत ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।