रतलाम, 31 अक्टूबर (खबरबाबा.कॉम)। दीपावली के त्योहार पर शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस ने विशेष ट्रैफिक और पार्किंग प्लान तैयार किया है। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं, शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए 12 पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं।
यातायात पुलिस द्वारा जारी व्यवस्था 26 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। दीपावली का मुख्य त्योहारी बाजार 1 से 10 नवंबर तक रहेगा। इस दौरान बाजार क्षेत्र में चारपहिया वाहनों के प्रवेश को लेकर विशेष प्रतिबंध रहेंगे। कुछ प्रमुख बाजारों को पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है।
इन मार्गों पर रहेगा यातायात डायवर्ट
त्योहारी बाजार में भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में लोडिंग वाहन, चारपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, मैजिक और ई-रिक्शा के आवागमन पर प्रतिबंध लगाते हुए मार्ग परिवर्तित किए हैं।
इन मार्गों पर लागू रहेगा डायवर्सन—
1. गणेश देवरी से डालूमोदी बाजार एवं नोलाईपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर प्रतिबंध रहेगा।
2. डालूमोदी बाजार से गणेश देवरी एवं घास बाजार की ओर जाने वाले मार्ग पर उक्त वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
3. चौमुखी पुल से गणेश देवरी की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
4. घास बाजार से डालूमोदी बाजार की ओर जाने वाले मार्ग पर भी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
ये क्षेत्र रहेंगे नो व्हीकल जोन
त्योहारी भीड़ के दौरान पैदल खरीदारों की सुविधा के लिए दो प्रमुख मार्गों को नो व्हीकल जोन बनाया गया है।
– पहला मार्ग: हमदर्द मेडिकल से लक्ष्मीजी का मंदिर, माणकचौक थाना होते हुए नोलाईपुरा तक।
– दूसरा मार्ग: जमनालाल स्वीट्स से माणकचौक चौराहा, साहूबावड़ी, घास बाजार होते हुए भुट्टा बाजार गली तक।
इन क्षेत्रों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
12 स्थानों पर होगी वाहनों की पार्किंग
यातायात पुलिस ने बाजार में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए शहर में 12 पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं। इनमें दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं रहेंगी।
पार्किंग स्थल इस प्रकार हैं—
1. माणकचौक थाना के सामने शासकीय हाईस्कूल परिसर – माणकचौक के दुकानदारों के वाहन।
2. धनजीबाई का नोहरा – दोपहिया वाहन।
3. ईदगाह के पास सुतारों का वास – दोपहिया एवं चारपहिया वाहन।
4. आजाद चौक (चांदनी चौक) के अंदर – दोपहिया वाहन।
5. डॉ. देवीसिंह की गली – दोपहिया वाहन।
6. चौड़ावास, रामगढ़ – दोपहिया वाहन।
7. अमृतसागर तालाब के किनारे – दोपहिया एवं चारपहिया वाहन।
8. गौशाला रोड स्थित 60 घर का नोहरा – दोपहिया वाहन।
9. जैन स्कूल – सभी प्रकार के वाहन।
10. महालक्ष्मी परिसर (पुरानी किरण टॉकीज) – सभी प्रकार के वाहन।
11. सज्जन मिल – राम मंदिर बाजार में खरीदारी करने वालों के लिए पार्किंग।
12. पुरानी फूल मंडी – दोपहिया वाहन।
रात 12 बजे के बाद ही आ सकेंगे भारी वाहन
त्योहारों के दौरान शहर में भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर भी विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं। सामान्य दिनों में रात 9 बजे से मिलने वाली भारी वाहनों की एंट्री अब 26 अक्टूबर से 11 नवंबर तक रात 12 बजे के बाद ही मिलेगी। भारी वाहन रात 12 बजे से सुबह 9 बजे तक ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे।
इसके अलावा नवकार नमकीन से सुभाषनगर तिराहा, हाट की चौकी और आबकारी तिराहे तक सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर भी रोक रहेगी।
क्रेन से उठाए जा सकते हैं वाहन
यातायात पुलिस ने नागरिकों और दुकानदारों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की अपील की है। विशेष रूप से चारपहिया वाहन लेकर बाजार क्षेत्र में नहीं आने की सलाह दी गई है। प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन खड़ा करने या यातायात बाधित करने की स्थिति में क्रेन से वाहन टोइंग किए जा सकते हैं।