रतलाम,1नवम्बर(खबरबाबा.कॉम)। बाजना बस स्टैंड पर हार-फूल माला की दुकान संचालित करने वाली महिला की कैंची से वार कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री निर्मल मंडोरिया ने आरोपी गणेश पिता बसंतीलाल (60), निवासी ओसवाल नगर, रतलाम को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।
विवाद के दौरान सीने पर किया था कैंची से वार
अभियोजन के अनुसार घटना 25 अगस्त 2023 की सुबह करीब 11 बजे की है। बाजना बस स्टैंड स्थित हार-फूल माला की दुकान पर सीमा सोलंकी मौजूद थीं। इसी दौरान आरोपी गणेश वहां पहुंचा। विवाद के दौरान उसने सीमा सोलंकी के सीने पर कैंची से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मां को बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंचे उनके बेटे दीपक के पेट में भी आरोपी ने कैंची से वार कर उसे घायल कर दिया था।
घटना के बाद थाना दीनदयाल नगर में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
आरोपी की निशानदेही पर जब्त की थी कैंची
पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कैंची जब्त की गई। इसे एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया।
दो धाराओं में सुनाई सजा
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वहीं, धारा 324 के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने पैरवी की।