रतलाम,28सितम्बर(खबरबाबा.काम)/ एसपी गौरव तिवारी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर ने होटल, लाज, धर्मशाला सहित मकान मालिकों एवं दुकान और अन्य प्रतिष्ठान संचालकों के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत होटल संचालकों को जहां रूम किराए से देने के पहले रूकने वाले सभी व्यक्तियों के आईडी लेने होंगे, वही सीसीटीवी कैमरे में उनके फोटो भी आना सुनिश्चित करना होगा।वही 1 सप्ताह के अंदर शहर के मकान मालिकों को अपने किरायेदारों एवं दुकान संचालकों को कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को निर्धारित फॉर्मेट में उपलब्ध कराना होगी।
जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में जिला प्रशासन को अवगत कराया गया कि रतलाम शहर में दिनांक 24.09:209 को नाबालिक बच्ची के साथ आरोपियों द्वारा जघन्य अपराधों की घटनाओं के मद्देनजर जांच के दौरान यह पाया कि शहर के कई होटल एवं लॉज में कई लोगों द्वारा मात्र 2-2 घंटे के लिये रूम बुक कराया जाता है, साथ ही महिलाओं की आईडी नहीं ली जाती है ,जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाती है। वर्तमान में यह भी देखने में आया है कि जिले के कई छोटे-बड़े होटल, लॉज को ऑन लाइन कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। जिससे कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन मोबाईल से ही होटल एवं लॉज के रूम को बुक करा सकता है। जिसके बाद होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला के मालिक, मैनेजर या
‘कॉउंटर पर बैठे कर्मचारियों द्वारा इनसे कोई आईडी नहीं ली जाती और न ही कोई पहचान की जाती है।
पुलिस अधीक्षक की प्रतिवेदन के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं । जिसके तहत निम्न निर्देश जारी किए गए है-
1. रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय, रेन बसेरा में समस्त यात्रियों के आईडी प्राप्त करने यात्रियों की फोटो सी,सी.टीवी कैमरा में आने एवं नाबालिक बच्चे/बच्चीओं के आईडी कार्ड लेने के साथ-साथ उनके माता-पिता से या पालकों से टेलीफोनिक संपर्क कर सत्यापित कराया जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा ऐसे सत्यापन की एक पृथक से पंजी संधारित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
2 . रतलाम जिले की परिधि मे प्रत्येक नगरीय निकाय में मकान मालिक अपने किरायेदार की, व्यवसायी अपने कर्मचारियों एवं कारीगरों की सूचना जो बाहरी क्षेत्र, बाहरी जिला एवं प्रांत के निवासी है निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाने के थाना प्रभारी से चरित्र प्रमाण पत्र सहित अपने क्षेत्र के थाने में 1 सप्ताह के अंदर देने के लिये बाध्य होगा।
3. होटल, धर्मशाला, लॉज में रूकने वाले यात्रियों की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में यात्रियों की आई.डी,प्रूफ की छायाप्रति के साथ 24 घण्टे में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य
होगा |
4. घरेलू नौकरों को रखने वाले व्यक्तियों के लिए उसकी जानकारी 1 सप्ताह में निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा । प्रायवेट होस्टल संचालको स्वंय की व उसके कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी मय आई कार्ड की छायाप्रति के निर्धारित प्रोफार्मा में 1 सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा ।
6. किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, स्थानक आदि स्थानों पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लम्बे समय (5 दिवस से अधिक) रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी मय आईडी प्रूफ के संबंधित धार्मिक स्थल के संचालक द्वारा संबधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगी ।
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