इंदौर,15 अक्टूबर2019/मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए बड़ा आदेश दिया है। इसमें हर चौराहे पर सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे और शाम सात बजे से रात 11 बजे तक यातायात पुलिस के दो जवानों को तैनात रखने के लिए कहा है। इस संबंध में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया।
हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर रोज सुबह 8 से दोपहर 12 और शाम 7 से रात 11 बजे तक यातायात पुलिस के दो-दो जवान तैनात रहें। जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की पीठ ने यह आदेश दिया। आदेश में कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सभी ट्रैफिक सिग्नल 24 घंटे चालू रहें।
इनका समय ऐसा तय किया जाए एक चौराहे पर संकेतक हरा हो तो आगे वाले चौराहे पर भी वाहन चालक को यातायात चालू मिले। एक चौराहे के आगे बढ़ने पर दूसरे पर ठहराव की जरूरत न पड़ने पाए।
इन्होंने लगाई थी याचिका
शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए राजलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से अमित उपाध्याय ने यह जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय बागड़िया और मनीष गुप्ता ने पैरवी की। बागड़िया के मुताबिक, याचिका में कहा गया है कि चौराहों पर बनी रोटरी छोटी की जाए।
याचिका में यह भी कहा गया है कि शहर में अधिक से अधिक मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएं। चौराहों पर खोले गए बाएं मोड़ों पर हुआ अतिक्रमण हटाया जाए। वहीं पुलिस बल की संख्या में भी इजाफा किया जाए। अंधे मोड़ों को भी खत्म किया जाए।
(साभार-अमर उजाला)
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