रतलाम, 2 सितंबर (खबरबाबा.कॉम)।जिले में शिक्षकों की कार्यप्रणाली को लेकर प्राप्त शिकायतों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जनविश्वास अभियान के तहत मिली शिकायत की जांच में विद्यालय में नियमित उपस्थित नहीं रहने के बावजूद ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की पुष्टि होने पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय बोरतलाई की प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान अध्यापक वर्षा राठौर की आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। वहीं, कर्तव्य निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के मामले में शासकीय प्राथमिक विद्यालय (ईजीएस) भोईखेड़ा की प्राथमिक शिक्षक सुश्री समीना मुलतानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सिमरन सूर्यवंशी द्वारा की गई कार्रवाई के अनुसार वर्षा राठौर के मामले में जांच के दौरान पाया गया कि वे विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं होती थीं, जबकि शिक्षक एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही थी। उनका प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत लघुशास्ति की कार्रवाई करते हुए एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किए गए।
इसी तरह सुश्री समीना मुलतानी के विरुद्ध कर्तव्य के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही पाए जाने पर मध्यप्रदेश आचरण संहिता नियम 1965 के नियम 3(क), (स) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आलोट निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता होगी।
शिक्षा विभाग की इन कार्रवाइयों को विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और कर्तव्य के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।