रतलाम 11 मार्च (खबरबाबा. काम) । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा रतलाम जिलें में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने एवं लोक प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में 27 मई2019 तक के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम,खंजर, शमशीर लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का हथियार जिनसे जन साधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, समस्त शस्त्र लायसेंसधारी के लायसेंस निलम्बित किये जायेंगे। रतलाम जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय या समूह,राजनैतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा और न ही इसके लिये प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, धरना,रैलियों में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। उक्त अवधि के संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
जिले में कोई भी व्यक्ति अथवा दल संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लैक्स बोर्ड, स्टीकर, लाउडस्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाये भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक अथवा निर्वाचन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध आमसभा, जमावड़ा, आयोजन जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति शामिल हो, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। किन्तु लोकसभा निर्वाचन2019 के परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले में कोई आमसभा, पूर्व नियोजित आयोजन से भिन्न,विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला पैदल जनसम्पर्क जिसमें वाहन प्रतिबंधित होंगे, इस आदेश की परिधि में सम्मिलित नहीं होंगे। प्रातः6 बजे से पहले व रात्रि 10 बजे के बाद (चल/अचल) ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टोरेट परिसर रतलाम के100 मीटर परिधी के भीतर राजनैतिक आमसभा, रैली, धरना इत्यादि अनुमत्य नहीं होगा। यह आदेश कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य के लिए नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। निर्वाचन कार्य अवधि में आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन किया जावे, यदि उल्लंघन पाया जाता है तो भारतीय दण्ड विधान अधिनियम, नियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जावेगा।
कलेक्टर, एसपी ने जिले की सीमावर्ती चेक पोस्टों के निरीक्षण किए
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत रतलाम जिले के राजस्थान से लगे सीमावर्ती चेक पोस्टों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। इनका निरीक्षण आज कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान तथा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा किया गया। दोनों अधिकारी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की सीमा से लगे हुए कुंडा तथा अलका खेड़ा चेक पोस्ट पर पहुंचे।
लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के दृष्टिगत अधिकारी द्वय ने चेक पोस्टों पर आवश्यक तैयारियों के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि सीसीटीवी लगाने का कार्य तत्काल पूर्ण कर दिया जाए। बैरिकेड तथा जिगजेग बनाने के निर्देश भी दिए गए। सीमावर्ती इलाके में शराब तस्करी पर नियंत्रण तथा मनी फ्लो पर सतत निगरानी के निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए गए। इस दौरान एसडीएम रंजीत कुमार तथा सीईओ जनपद पंचायत विजय गुप्ता भी उपस्थित थे।
पेट्रोल पम्प परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2019को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने पेट्रोल पंप परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए तथा कैमरे इस तरह लगवाएंगे कि उसमें पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों के नम्बर स्पष्टतः दिखे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग 24 घण्टे चालू रखेंगे तथा 1माह की रिकार्डिंग का डाटा कम्प्यूटर में सुरक्षित रखेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही पंप के परिसर में मतदाता जागरूकता करने संबंधी फ्लैक्स सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करेंगे।
सहायक कलेक्टर श्री धोटे एसडीएम रतलाम शहर
कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से सहायक कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे को अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी, रतलाम शहर का कार्य प्रभार सौपा गया है।
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